डीआईजी रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर थाना परपोड़ी पुलिस टीम की कार्यवाही
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 18 फरवरी 2026 - प्रार्थी पंचुराम साहू उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नं. 02 परपोडी थाना परपोडी जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 फरवरी 2026 के रात्रि करीबन 01:30 बजे करण साहू निवासी मासुलगोंदी के द्वारा बजरंग बली मंदिर के पास ग्राम तुमडीपार में इसके लडके बलराम साहू से वाद-विवाद कर उसकी हत्या करने की नियत से उसके पेट में धारदार वस्तु से मार कर प्राणघातक हमला कर चोट पहुचाया है की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 109 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परपोडी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय को थाना स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी करण साहू उम्र 22 वर्ष निवासी मासुलगोंदी को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी करण साहू से पूछताछ में पता चला कि बलराम साहू से आपस में वाद-विवाद होने पर हत्या करने की नियत से धारदार वस्तु से हमला कर गंभीर चोंट पहुंचना।
आरोपी करण साहू पिता दुर्गा साहू उम्र 22 वर्ष निवासी मासुलगोंदी थाना परपोडी जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी परपोडी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय, प्रधान आरक्षक येमन बघेल, डामेश्वर सिंह राजपूत, आरक्षक पीयुष सिंह, शिव कुमार, रमेश चंद्रवंशी, प्रदीप कौशल, प्रमोद पांडेय सहित थाना परपोडी के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।