गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026

बेमेतरा जिले के बहुचर्चित बिरनपुर (साजा) हिंसा मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 17 आरोपियों को किया दोषमुक्त

पुलिस जांच के बाद मांग पर मामला गया था सीबीआई को, जिस पर उनके द्वारा भी की गई जांच 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 18 फरवरी 2026 - छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बहुचर्चित बिरनपुर (साजा) हिंसा मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। जिला न्यायालय ने जिन आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है, उनमें चेचानमेटा बिरनपुर थाना निवासी डकेश्वर सिन्हा उर्फ हरिओम पिता गौतम सिन्हा (28 साल), ग्राम खैरी थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी मनीष वर्मा पिता नंदकुमार वर्मा (23 साल), कोरवाय थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी समारू नेताम पिता जेठूराम नेताम (43 साल), पदमी थाना व जिला बेमेतरा निवासी पूरन पटेल पिता खेमकुमार पटेल (19 साल), पदमी थाना व जिला बेमेतरा निवासी राजकुमार निषाद पिता संजय निषाद (19 साल), पदमी थाना व जिला बेमेतरा निवासी भोला निषाद पिता श्रवण निषाद (23 साल), पेंण्डरवानी थाना गण्डई जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई निवासी दूधनाथ साहू पिता कमल साहू (27 साल), पेण्डरवानी थाना गण्डई जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई निवासी अरुण रजक पिता मनहरण रजक (18 साल), कोरवाय थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी चंदन साहू पिता देवकुमार साहू (20 साल), कोरवाय थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी होमेन्द्र नेताम पिता नीलकंठ नेताम (25 साल), कोगियाखुर्द थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा निवासी टाकेन्द्र साहू पिता परसराम साहू (22 साल), कोगियाखुर्द थाना परपोडी जिला बेमेतरा निवासी राम निषाद पिता हिरेश निषाद (19 साल), मासुलगोदी थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा निवासी संजय कुमार साहू पिता नेमराम साहू (25 साल), कोरवाय थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी चिंताराम साहू पिता स्व. बिरझुराम साहू (68साल), निवासी कोगियाखुर्द थाना परपोडी जिला बेमेतरा निवासी लोकेश साहू पिता चतुरराम साहू (23 साल), कोगियाखुर्द थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा निवासी वरूण साहू पिता रामकुमार साहू (18 साल 3 माह) और मासुलगोदी थाना परपोडी जिला बेमेतरा निवासी राजेश साहू पिता बल्लु साहू (23 साल) शामिल हैं। 
    ज्ञात हो कि बिरनपुर मामले में साजा थाना में कुल 173 लोगों के विरूद्ध दर्ज धारा 302, 147, 148, 149, 153 (3) भादवि तथा 201, 109, 34 भादवि के अपराध में अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी दिक्षित की न्यायालय में विचारण किया गया है। 64 अभियोजन साक्षियों का कथन के बाद आज संदेह का लाभ देकर न्यायालय से सभी 17 लोगों को छोड़ दिया गया है। 
क्या था बिरनपुर हिंसा मामला ? 
बिरनपुर हिंसा मामला दो बच्चों की मामूली लड़ाई से शुरू हुआ था, जो देखते-देखते हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया। 8 अप्रैल 2023 को साजा विधायक ईश्वर साहू के 22 वर्षीय पुत्र भुनेश्वर साहू की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। 
     घटना के बाद तनाव इतना बढ़ा कि 10 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। गांव में आगजनी हुई और मुस्लिम समुदाय के रहीम (55) व उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद (35) की भी जान चली गई। प्रशासन ने धारा 144 लागू किया, जो करीब दो सप्ताह तक जारी रहा। पुलिस ने शुरुआत में 12 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन CBI ने अपनी जांच में 6 नए आरोपियों का उल्लेख किया है। 

सीबीआई की जांच में कई खुलासे 
बिरनपुर हिंसा मामले में सीबीआई की जांच में कई बड़े खुलासे हुए थे। चार्जशीट में बताया गया कि भीड़ केवल भुनेश्वर साहू पर ही जानलेवा हमला नहीं किया था, बल्कि घटना को रोकने पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी की थी, जिसमें सब-इंस्पेक्टर बिनुराम ठाकुर भी बेहोश हो गए थे। 

डीआईजी रामकृष्ण साहू के निर्देश पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर 44 वाहन चालको से ली गई 13200 रु समन शुल्क

“सशक्त एप’’ से 256 वाहनों का चेकिंग 

आबकारी एक्ट में 05 आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 18 फरवरी 2026 - पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं डीएसपी राजेश कुमार झा, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती शशीकला उईके के मार्गदर्शन में यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
     इस अभियान के अंतर्गत भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 
      इसी क्रम में 17 फरवरी 2026 को थाना बेमेतरा 02 चालान में 02 वाहन चालक, थाना नवागढ 03 चालान में 03 वाहन चालक, थाना चंदनू 04 चालान में 04 वाहन चालक, चौकी खण्डसरा 03 चालान में 03 वाहन चालक, चौकी मारो 08 चालान में 08 वाहन चालक, चौकी कंडरका 04 चालान में 04 वाहन चालक, चौकी देवरबीजा 03 चालान में 03 वाहन चालक, चौकी संबलपुर 03 चालान में 03 वाहन चालक, यातायात बेमेतरा 14 चालान में 14 वाहन चालक, कुल 44 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 44 प्रकरण में 13200 रूपये समन शुल्क लिया गया। कार्यवाही के दौरान थाना/चौकी प्रभारी एवं यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, सउनि मोहन साहू, रघुवीर सिंह सहित यातायात पुलिस टीम शामिल रहे।

अपील - यातायात बेमेतरा स्टॉफ ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना और नशे की हालत में वाहन न चलाना न केवल कानून का पालन है बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। पुलिस का यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। 

“सशक्त एप” से जांच व चेकिंग 
इस अभियान के तहत समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों, यातायात, सायबर सेल पुलिस टीम द्वारा “सशक्त एप’’ (एप्लिकेशन) के माध्यम से कबाडी दुकान, बस स्टैण्ड, वाहन रिपेरिंग सेंटर, हॉटल, ढाबा, हॉट-बाजार एवं वाहन चेकिंग के दौरान वाहनो का चेकिंग व जांच कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई जारी है। 
    शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहनों की जांच शुरू की गई है। पेट्रोलिंग पार्टियां निरंतर गश्त कर रही हैं। इसके साथ ही “सशक्त ऐप”के माध्यम से गुम या चोरी हुए वाहनों की पहचान हेतु वाहन चेकिंग की जा रही है। जिले के विभिन्न थाना/चौकी एवं यातायात स्टाफ के द्वारा 17 फरवरी 2026 को “सशक्त एप”(एप्लिकेशन) के माध्यम से चौक-चौराहो में वाहन चेकिंग कर व पेट्रोलिंग के दौरान “सशक्त एप” (एप्लिकेशन) के माध्यम से थाना बेरला में 21 वाहनो, चौकी खण्डसरा में 30 वाहनो, चौकी कंडरका में 41 वाहनो, यातायात बेमेतरा में 164 वाहनो, कुल 256 वाहनों को चेकिंग की गई। 

आबकारी एक्ट में कार्यवाही 
इसी क्रम में 17 फरवरी 2026 को थाना बेमेतरा, नवागढ, चंदनू, नांदघाट एवं चौकी कंडरका में आम जगह पर शराब सेवन करने का 05 प्रकरण में 05 आरोपीयों शिवा यदु उम्र 22 वर्ष निवासी बहेरा, सोहित यादव उम्र 34 वर्ष निवासी महामायापारा नवागढ, मन्नूराम साहू उम्र 48 वर्ष निवासी मुलमुला थाना चंदनू, अनिल टंडन उम्र 45 वर्ष निवासी भरदा चौकी कंडरका, दुर्गेश साहू उम्र 26 वर्ष निवासी मगरघटा थाना नांदघाट जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 

डीआईजी रामकृष्ण साहू के निर्देश पर कोमल साहू जेवरी के कब्जे से 14 पौवा देशी शराब जप्त

थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम की कोबिया चौक में आबकारी एक्ट पर कार्यवाही  
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 18 फरवरी 2026 - पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है। 
      इसी क्रम में 17 फरवरी 2026 को थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से सूचना पर बेमेतरा से बेरला मेनरोड कोबिया चौक में कोमल साहू उम्र 45 वर्ष निवासी जेवरी को अवैध रूप से बिक्री हेतु रखे शराब के साथ पकड़ा गया। जिसमें थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में 01 प्रकरण में 01 आरोपी कोमल साहू पिता बोधन साहू उम्र 45 वर्ष निवासी जेवरी थाना व जिला बेमेतरा के कब्जे से 14 पौवा देशी मसाला शराब (2520ml) किमती 1400 रूपये, बिक्री रकम 300 रूपये, कुल जुमला किमती 1700 रूपये को आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत वैधानिक कार्यवाही की गई हैं।  
       उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला, सउनि भानुप्रताप पटेल, आरक्षक महेश जांगडे सहित थाना बेमेतरा के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।  

वाद-विवाद कर गंभीर चोंट पहुंचने के मामले में आरोपी करण साहू गिरफ्तार

डीआईजी रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर थाना परपोड़ी पुलिस टीम की कार्यवाही 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 18 फरवरी 2026 - प्रार्थी पंचुराम साहू उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नं. 02 परपोडी थाना परपोडी जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 फरवरी 2026 के रात्रि करीबन 01:30 बजे करण साहू निवासी मासुलगोंदी के द्वारा बजरंग बली मंदिर के पास ग्राम तुमडीपार में इसके लडके बलराम साहू से वाद-विवाद कर उसकी हत्या करने की नियत से उसके पेट में धारदार वस्तु से मार कर प्राणघातक हमला कर चोट पहुचाया है की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 109 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
      घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परपोडी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय को थाना स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया। 
     प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी करण साहू उम्र 22 वर्ष निवासी मासुलगोंदी को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी करण साहू से पूछताछ में पता चला कि बलराम साहू से आपस में वाद-विवाद होने पर हत्या करने की नियत से धारदार वस्तु से हमला कर गंभीर चोंट पहुंचना। 
      आरोपी करण साहू पिता दुर्गा साहू उम्र 22 वर्ष निवासी मासुलगोंदी थाना परपोडी जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। 
   इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी परपोडी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय, प्रधान आरक्षक येमन बघेल, डामेश्वर सिंह राजपूत, आरक्षक पीयुष सिंह, शिव कुमार, रमेश चंद्रवंशी, प्रदीप कौशल, प्रमोद पांडेय सहित थाना परपोडी के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा। 

सभी पंचायतो में 20 फरवरी को विशेष शिविर का आयोजन

मनरेगा श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 18 फरवरी 2026 - जिला बेमेतरा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत पंजीकृत सभी श्रमिकों का ई-केवाईसी (आधार सत्यापन) अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। इसी क्रम में 20 फरवरी 2026 को जिले की सभी ग्राम पंचायत भवनों में प्रातः 7 बजे से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने इसे विशेष अभियान के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है, ताकि शत-प्रतिशत श्रमिकों का ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जा सके। 
   मनरेगा कार्यों में वास्तविक श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा डिजिटल माध्यम से पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से ई-केवाईसी आवश्यक किया गया है। ई-केवाईसी पूर्ण होने पर श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी, जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उन्हें समय पर भुगतान प्राप्त होगा।

ई-केवाईसी के प्रमुख लाभ 
पारदर्शिता में वृद्धि : श्रमिकों की उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज होगी, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।

भ्रष्टाचार में कमी : डिजिटल सत्यापन के माध्यम से फर्जी प्रविष्टियों पर रोक लगेगी। 

बेहतर निगरानी : श्रमिकों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने से योजना के क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव होगी।

समय पर भुगतान : सत्यापित श्रमिकों को रोजगार एवं मजदूरी का लाभ शीघ्र और सुगमता से मिलेगा। 


ई-केवाईसी नहीं कराने पर संभावित समस्याएं 
#भविष्य में मनरेगा अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। 
#जॉब कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। 
#मनरेगा के तहत मिलने वाले सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभों से वंचित होना पड़ सकता है। 

     जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया जारी है, किंतु 20 फरवरी को विशेष अभियान चलाकर शेष श्रमिकों का सत्यापन पूर्ण किया जाएगा। सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की गई है कि वे अपने आधार कार्ड एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि को अपने ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित होकर ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। ऐसे श्रमिक जो वर्तमान में गांव से बाहर रह रहे हैं अथवा अन्यत्र कार्यरत हैं, उनसे भी आग्रह है कि वे समय निकालकर इस अभियान में सहभागी बनें, ताकि भविष्य में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार एवं अन्य लाभों से वंचित न होना पड़े।

संपर्क - ई-केवाईसी से संबंधित जानकारी एवं सहायता के लिए श्रमिक अपने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव अथवा रोजगार सहायक से तत्काल संपर्क कर सकते हैं। 

जिला प्रशासन ने इसे श्रमिक हित में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए सभी पात्र हितग्राहियों से सक्रिय सहभागिता की अपील की है, ताकि मनरेगा योजना का लाभ पारदर्शी एवं सुचारू रूप से सभी तक पहुंच सके। 

बेमेतरा जिले के बहुचर्चित बिरनपुर (साजा) हिंसा मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 17 आरोपियों को किया दोषमुक्त

पुलिस जांच के बाद मांग पर मामला गया था सीबीआई को, जिस पर उनके द्वारा भी की गई जांच  प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 18 फरवरी 2026 - छत्त...