एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 32 वाहन चालको से ली गई 9700 रु समन शुल्क एवं 20 प्रकरण न्यायालय पेश

एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 32 वाहन चालको से ली गई 9700 रु समन शुल्क एवं 20 प्रकरण न्यायालय पेश  

आबकारी एक्ट में 02, कोटपा एक्ट में 105, माईनर एक्ट में 04 के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 27 नवंबर 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी राजेश कुमार झा के मार्गदर्शन में यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
      इस अभियान के अंतर्गत भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।  
इसी क्रम में 26 नवंबर 2025 को थाना नांदघाट 12 चालान में 12 वाहन चालक, चौकी देवकर 09 चालान में 09 वाहन चालक, चौकी मारो 10 चालान में 10 वाहन चालक, चौकी कंडरका 05 चालान में 05 वाहन चालक, चौकी देवरबीजा 08 चालान में 08 वाहन चालक, यातायात बेमेतरा 08 चालान में 08 वाहन चालक, कुल 52 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 20 प्रकरण न्यायालय पेश किया गया एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 32 प्रकरण में 9700 रूपये समन शुल्क लिया गया। कार्यवाही के दौरान थाना/चौकी प्रभारी एवं यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, सउनि मोहन साहू सहित यातायात पुलिस टीम शामिल रहे। 
        इसी क्रम में 26 नवंबर 2025 को चौकी देवकर व खण्डसरा में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 02 प्रकरण में 02 आरोपी मिलन साहू, केजु राम ध्रुव उम्र 57 वर्ष निवासी सेमरिया चौकी खण्डसरा थाना व जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 
       इसी क्रम में 26 नवंबर 2025 को जिले के थाना/चौकी प्रभारियो एवं स्टाफ द्वारा आम जगह में धुम्रपान करने पर कोटपा एक्ट के तहत थाना नवागढ 61 प्रकरण, चौकी कंडरका 19 प्रकरण, चौकी मारो 25 प्रकरण, कुल 105 प्रकरण कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई हैं। 
       इसी क्रम में 26 नवंबर 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना चंदनू में 02 प्रकरण में 04 व्यक्ति के खिलाफ धारा 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 02 प्रकरण में 04 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।

अपील - यातायात बेमेतरा स्टॉफ ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना और नशे की हालत में वाहन न चलाना न केवल कानून का पालन है बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। पुलिस का यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।