अवैध मादक पदार्थो की बिक्री में संलिप्त सूरज कुमार साहू को जेल में किया गया निरूद्ध

अवैध मादक पदार्थो की बिक्री में संलिप्त सूरज कुमार साहू को जेल में किया गया निरूद्ध 

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बेमेतरा पुलिस की बडी कार्यवाही, अब नहीं बक्से जायेंगे अपराधी
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा - पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग राम गोपाल गर्ग के निर्देशानुसार दिये गये निर्देशों के परिपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह के द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में थाना बेरला में पूर्व में आरोपी सूरज साहू के विरूद्ध नारकोटिक्स एक्ट के 03 मामले पर आबकारी एक्ट के एक मामले और भारतीय दण्ड विधान के दो मामले बेरला थाना में दर्ज कार्यवाही की गई। इसके अलावा मारपीट एवं प्रतिबंधात्मक के मामले भी थाना बेरला में दर्ज हैं। इनके विरूद्ध अपराध क्रमांक 252/214 एवं अपराध क्रमांक 247/17, अपराध क्रमांक 264/2023 धारा-20 (ख) एनडीपीएस एक्ट एवं अपराध क्रमांक 310/2018 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि, 225/2021 धारा 107, 116 (3) द.प्र.स. के तहत अपराध पंजीबद्ध थे। जिस पर पिट एनडीपीएस की कार्यवाही हेतु थाना बेरला प्रभारी से जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदन तैयार कर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के माध्यम से संभाग आयुक्त कार्यालय दुर्ग संभाग को भेजा गया था, जिस पर दुर्ग संभाग के आयुक्त ने पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन पर स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सूरज कुमार साहू पिता स्व. शिवकुमार साहू ग्राम खर्रा थाना व तहसील बेरला जिला बेमेतरा को छः माह के लिए जिला जेल बेमेतरा में निरूद्ध करने हेतु आदेशित किया हैं। अनावेदक जेल से छूट जाने के पश्चात लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा हैैं तथा उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार प्रतीत नहीं होता हैं। वर्तमान में भी शराब व गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ भी बेचने की शिकायत भी लगातार मिलती रही हैं। इनके आपराधिक गतिविधियों से समाज में रहने से विपरीत प्रभाव पढ़ने के संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आये प्रतिवेदन, जवाब, साक्षियों के बयान एवं तर्क के आधार पर सूरज कुमार साहू को जेल में निरूद्ध किया जाना आवश्यक हैं। प्रकरण में सुनवाई करते हुए गुणदोषों के अधार पर दोनों पक्षों के सुनने के बाद संभाग आयुक्त ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 15 जनवरी 2025 को न्यायालयीन आदेश पारित कर मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त सूरज कुमार साहू को जिला जेल बेमेतरा में छः माह के लिए निरूद्ध करने के आदेश दिये हैं। जिस पर आज 17 जनवरी को थाना बेरला पुलिस द्वारा आरोपी सूरज कुमार साहू पिता स्व. शिवकुमार साहू साकिन खर्रा थाना बेरला जिला बेमेतरा को जिला जेल बेमेतरा में निरूद्ध किया गया हैं।