संयुक्त जिला कार्यालय में धरना, जुलूस, प्रदर्शन पर प्रतिबंध, धारा 163 लागू

आदेश 20 अक्टूबर से 18 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील, उल्लंघन पर BNS की धारा 223 के तहत होगी कार्यवाही 
बेमेतरा 21 अक्टूबर 2026 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में शांति, विधि एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 
      कलेक्टर ने आदेश में उल्लेख किया है कि संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में खाद्य शाखा, आदिवासी विकास, कृषि, आबकारी, खनिज सहित विभिन्न विभाग संचालित हैं, जहां प्रतिदिन दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों का आवागमन होता है। परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन से शासकीय कार्य प्रभावित होने के साथ ही आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

*आदेश के प्रमुख बिंदु -* 
बेमेतरा नगर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय के 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस परिधि में जुलूस, धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति विस्फोटक, अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। (धार्मिक परंपरा की कृपाण पर छूट रहेगी) किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस के आयोजन के पूर्व जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसमें स्थान, दिनांक, समय का पूर्ण विवरण देना होगा। लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना होगा।कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगे।
       यह आदेश सभी दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर दिनांक 20.10.2026 से 18.12.2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (पूर्व धारा 188 भा.द.वि.) के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एकपक्षीय रूप से लोक शांति बनाए रखने हेतु तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। 

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