03 नग गौवंश, प्रयुक्त पीकप वाहन सहित आरोपी करण यदु गिरफ्तार, फरार आरोपी की पता तलाश जारी

गौवंश तस्करी पर चौकी देवकर पुलिस टीम की सख्त कार्यवाही 
बेमेतरा 19 सितंबर 2026 - प्रार्थी पुनीत साहू साहू उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 देवकर चौकी देवकर थाना साजा जिला बेमेतरा (गौवंश सेवक) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 17.09.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि पीकअप वाहन क्रमांक CG 25 Q 8641 में अवैध तरीके से भैंसों को भरकर देवकर की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर प्रार्थी अपने साथियों के साथ नवकेशा चौक देवकर के पास पहुंचा, जहां सुबह करीब 9:30 बजे उक्त बोलेरो पीकअप वाहन को रोककर जांच की गई। वाहन में चालक अकेला मिला, जिसने पूछताछ में अपना नाम करण यदु पिता रामाधार यदु, निवासी लोलेसरा थाना बेमेतरा, हाल पता ग्राम बांसा थाना बेरला बताया। 
      इसी दौरान एक मोटरसाइकिल चालक पीकअप वाहन के पास आया और वाहन को रोकने का कारण पूछने लगा। पूछताछ में उसने अपना नाम राजेश गोस्वामी बताया तथा बताया कि देवादा-बेरला क्षेत्र से 03 नग मवेशी 01 भैंस एवं 02 पड़िया खरीदकर अपने गांव देवपुरा तहसील गंडई जिला केसीजी ले जा रहा है। उससे पशु परिवहन संबंधी रसीद एवं अनुमति पत्र मांगे जाने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका तथा चौकी चलने की बात पर मोटरसाइकिल से जालबांधा रोड की ओर फरार हो गया। 
  पीकअप चालक करण यदु से पूछताछ करने पर उसने बताया कि राजेश गोस्वामी द्वारा देवादा-बेरला क्षेत्र से 03 नग मवेशी खरीदकर अपने गांव देवपुरा ले जाने के लिए उसे किराये पर वाहन लेकर आने को कहा गया था। उसके पास भी पशु परिवहन संबंधी कोई दस्तावेज अथवा अनुमति नहीं थी। 
  वाहन की जांच करने पर 03 नग मवेशी (01 भैंस एवं 02 पड़िया) को बिना पर्याप्त चारा-पानी की व्यवस्था के ठूंस-ठूंसकर, बिना आवश्यक दस्तावेज एवं अनुमति के परिवहन करना पाया गया। मामले में पीकअप वाहन, मवेशियों एवं आरोपी चालक को चौकी देवकर लाकर वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, छत्तीसगढ़ पशुओं का परिवहन अधिनियम, 1978 की धारा 47(ए), 47(सी), 48, 49(ए), 50, 54(1)(2)(3), 55(ए) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
     उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेरला श्रीमती रूचि वर्मा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी देवकर उप निरीक्षक अलील चंद को अपराध विवेचना हेतु चौकी स्टाफ के साथ लगाया गया। 
      प्रकरण में विवेचना के दौरान वाहन चालक करण यदु निवासी लोलेसरा हाल पता बांसा थाना बेरला से घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया।
  प्रकरण में आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पीकअप वाहन क्रमांक सीजी 25 क्यू 8641 कीमती 580000 रूपये एवं 03 नग गौवंश कीमती 30000 रूपये, जुमला कीमती 610000 रूपये को जप्त किया गया। प्रकरण में फरार आरोपी राजेश गोस्वामी की तलाश एवं मामले की विवेचना जारी है। 
    आरोपी करण यदु पिता रामाधार यदु उम्र 22 वर्ष निवासी बांसा थाना बेरला जिला बेमेतरा को दिनांक 17.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। 
   इस संपूर्ण कार्रवाई में चौकी प्रभारी देवकर उप निरीक्षक अलील चंद, प्रधान आरक्षक फागेश्वर देशमुख, आरक्षक मुकेश पाल, मोहित देवांगन, हरीश ठाकुर, मनीष राजपूत, हुंकार टंडन, दीनदयाल डहरिया सहित चौकी देवकर के समस्त स्टाफ व गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 

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