डीआईजी रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर 34 वाहन चालको से ली गई 10800 रु समन शुल्क

आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 06 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही 
बेमेतरा 30 मई 2026 - पुलिस उप महा निरीक्षक रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती शशीकला उईके के मार्गदर्शन में समस्त थाना/चौकी व यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
    इस अभियान के अंतर्गत बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 
  इसी क्रम में 29 मई 2026 को थाना बेमेतरा 03 चालान में 03 वाहन चालको, थाना चंदनू 01 चालान में 01 वाहन चालको, चौकी खंडसरा 03 चालान में 03 वाहन चालको, यातायात बेमेतरा 27 चालान में 27 वाहन चालको, कुल 34 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जैसे तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, माल वाहक में सवारी बैठाना, तेज गति, घातक तरीके से वाहन खडी करना, मौके पर कागजात पेश न करना, बिना लायसेंस वाहन चालको के विरूद्ध 34 प्रकरण में 10800 रूपये समन शुल्क लिया गया। 

अपील - बेमेतरा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें तथा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। 

  इसी क्रम में 29 मई 2026 को थाना नवागढ, खम्हरिया एवं चौकी खण्डसरा, कंडरका में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 06 प्रकरण में 06 आरोपी 01. सतवन कुमार अनंत उम्र 30 वर्ष निवासी कुरान कापा जरहागांव मुंगेली, 02. मुकेश भारती उम्र 32 वर्ष निवासी भरदा चौकी कंडरका, 03. रोहित टंडन उम्र 35 वर्ष निवासी भरदा चौकी कंडरका, 04. बबलू सोनी उम्र 34 वर्ष निवासी मोतिमपुर थाना नवागढ, 05. तोरण साहू उम्र 45 वर्ष निवासी उमरांव नगर थाना खम्हरिया, 06. उदय राम साहू उम्र 42 वर्ष निवासी उमराव नगर थाना खम्हरिया थाना व जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।