स्वीकृत रेत भंडारण अनुज्ञा प्राप्त स्थलों के भंडारित रेत से होगी आपूर्ति
बेमेतरा 22 जून 2026 - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2016 एवं 2020 की गाइडलाइन के अनुरूप वर्षा ऋतु के दौरान नदियों में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में बेमेतरा जिले में भी 10 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सभी नदी क्षेत्रों में रेत खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मानसून अवधि में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण तथा नदी तंत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध प्रभावी किया गया है। वर्षा ऋतु के दौरान नदी क्षेत्रों में खनन से पर्यावरणीय असंतुलन, नदी तटों के कटाव एवं अन्य प्राकृतिक समस्याओं की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा नदी से रेत का उत्खनन, परिवहन अथवा अवैध खनन किया जाना नियम विरुद्ध माना जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्व, खनिज, पुलिस एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को सतत निगरानी एवं जांच के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही निर्माण कार्यों एवं आमजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत रेत भंडारण अनुज्ञा प्राप्त स्थलों के माध्यम से रेत की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि प्रतिबंध अवधि में भी आवश्यक निर्माण गतिविधियां प्रभावित न हों। संबंधित एजेंसियों एवं भंडारण अनुज्ञाधारकों को निर्धारित नियमों के अनुसार रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने आमजन, ठेकेदारों एवं खनन से जुड़े व्यक्तियों से अपील की है कि वे शासन के निर्देशों का पालन करें तथा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन से दूर रहें। पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।
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