आरोपियों के विरूद्ध पृथक से की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम की कार्यवाही
बेमेतरा 30 मई 2026 - प्रार्थी भुनेश्वर चन्द्राकर उम्र 36 वर्ष निवासी कारेसरा थाना व जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26 मई 2026 के रात्रि करीबन 10 बजे गाँव के गली तरफ घूम रहा था, उसी समय गाँव के जागेश्वर साहू एवं उसका भाई दीपक साहू अपने घर के पास मुझे देखकर सरपंच क्या बना है हमारे गांव को बिगाड़ रहा है कहकर दोनो एक राय होकर अश्लील गालिया देते हुये जान से मारने की धमकी देकर धक्का मुक्की किये है। तब 112 पुलिस वाहन को फोन करने पर 112 पुलिस वाहन में पुलिस स्टाफ आने पर दोनो को समझाईस दिये उसके बाद जागेश्वर साहू एवं दीपक साहू के द्वारा तुम पुलिस वालो को बुलाये हो कहकर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किये हैं की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 296, 351(3) 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना पर लिया गया।
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला को थाना बेमेतरा स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपीगण जागेश्वर साहू एवं दीपक साहू को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर जमानत मुचलका किया गया एवं संज्ञेय अपराध घटित करने की पूर्ण अंदेशा को देखते हुए, आरोपी 01. जागेश्वर साहू पिता स्व. संतराम साहू उम्र 26 वर्ष, 02. दीपक साहू पिता स्व. संतराम साहू उम्र 27 वर्ष, दोनो निवासी वार्ड नं. 08 साहू पारा कारेसरा थाना व जिला बेमेतरा के विरूद्ध पृथक से धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई हैं।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला, सहायक उप निरीक्षक दीनानाथ सिन्हा सहित थाना बेमेतरा के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।