आम जगह में धुम्रपान पर 85 प्रकरण में कोटपा एक्ट, आबकारी एक्ट में 03 पर कार्यवाही
बेमेतरा 02 मई 2026 - पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती शशीकला उईके के मार्गदर्शन में समस्त थाना/चौकी व यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में 01 मई 2026 को थाना बेरला 01 चालान में 01 वाहन चालको, यातायात बेमेतरा 11 चालान में 11 वाहन चालको, कुल 12 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 08 प्रकरण न्यायालय पेश एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जैसे तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, माल वाहक में सवारी बैठाना, तेज गति, घातक तरीके से वाहन खडी करना, मौके पर कागजात पेश न करना, बिना लायसेंस वाहन चालको के विरूद्ध 04 प्रकरण में 1200 रूपये समन शुल्क लिया गया।
उक्त कार्यवाही के दौरान थाना/चौकी प्रभारी एवं यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, सउनि मोहन साहू, रघुवीर सिंह सहित यातायात पुलिस टीम शामिल रहे।
इसी क्रम में “ सशक्त ऐप” के माध्यम से गुम या चोरी हुए वाहनों की पहचान हेतु वाहन चेकिंग की जा रही है। जिले के विभिन्न थाना/चौकी एवं यातायात स्टाफ के द्वारा 30 अप्रैल 2026 को “सशक्त एप” (एप्लिकेशन) के माध्यम से चौक-चौराहो में वाहन चेकिंग कर व पेट्रोलिंग के दौरान “सशक्त एप” (एप्लिकेशन) के माध्यम से यातायात बेमेतरा में 40 वाहनों की चेकिंग की गई।
अपील - बेमेतरा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें तथा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
इसी क्रम में 01 मई 2026 को जिले के विभिन्न थाना/चौकी में आबकारी एक्ट के मामले में 05 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिसमें आम जगह पर शराब सेवन करने, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 03 आरोपियों 01. महेश्वर राजपूत उम्र 26 वर्ष, निवासी सिलघट मुंगेली, 02. आनंद साहू उम्र 42 वर्ष निवासी साजा, 03. शेखर बघेल उम्र 29 वर्ष निवासी पेन्ड्री संबलपुर, कुल 03 प्रकरण में 03 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
इसी क्रम में 01 मई 2026 को जिले के थाना/चौकी प्रभारियो एवं स्टाफ द्वारा आम जगह में धुम्रपान करने पर कोटपा एक्ट के तहत थाना नवागढ 50 प्रकरण, थाना खम्हरिया 15 प्रकरण, थाना बेरला 20 प्रकरण, कुल 85 प्रकरण कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई हैं।