कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने प्रभार क्षेत्रों में उपस्थित रहकर आदेश का कड़ाई से पालन करने दिए निर्देश
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 20 जनवरी 2026 - गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा 26 जनवरी 2026 (सोमवार) को बेमेतरा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें एवं उनसे संलग्न अहाते पूर्णतः बंद रहेंगे।
आदेशानुसार जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें—एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट) के साथ-साथ मद्य भण्डारण भाण्डागार तथा मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता सी.एस.-2 (ग–अहाता), सी.एस.-2 (ग–कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल.-1 (ख–अहाता) को भी 26 जनवरी को पूर्णतः बंद रखा जाएगा। इस दिन न तो मदिरा का विक्रय किया जाएगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरा संव्यवहार मान्य होगा।
कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में उपस्थित रहकर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। शुष्क दिवस के दौरान यदि कहीं भी मदिरा विक्रय या संव्यवहार की शिकायत प्राप्त होती है, तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है, ताकि गणतंत्र दिवस गरिमामय, शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में मनाया जा सके।