चीनी मांझे के विक्रय, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, उपयोग पर छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध

पर्यावरण संरक्षण मंडल की चीनी मांझा उपयोग ना करने की जन सामान्य से अपील 

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा गत कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 20 जनवरी 2026 - छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के तहत नायलोन, सिंथेटिक अथवा ऐसे किसी भी प्रकार के धागे, जिनमें पतले शीशे, धातु या अन्य धारदार सामग्री सम्मिलित हो (जिन्हें सामान्यतः चीनी मांझा/चीनी धागा कहा जाता है) के विक्रय, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति एवं उपयोग पर छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। 
   छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बताया कि चीनी मांझे के उपयोग से आम नागरिकों, वाहन चालकों, बच्चों एवं पक्षियों के साथ लगातार गंभीर दुर्घटनाएँ घटित हो रही हैं। इन घटनाओं में कई बार गंभीर रूप से घायल होने तथा मृत्यु तक के मामले सामने आए हैं, जो अत्यंत चिंताजनक हैं। 

अपील - पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जनसामान्य से अपील की है कि पतंग उड़ाने के दौरान चीनी मांझे का किसी भी स्थिति में उपयोग न करें, तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों से अवगत कराएँ। मंडल ने स्पष्ट किया कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
    मंडल ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल सूती धागे का ही उपयोग करें तथा स्वयं के साथ-साथ दूसरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करें।