प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 17 नवंबर 2025 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन में श्रीमती सरोज नंद दास प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के मार्गदर्शन एवं श्रीमती अनिता कोशिमा रावटे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की उपस्थिति में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम स्थान वृद्धा आश्रम कोबिया, वृद्धा आश्रम कंतेली बेमेतरा, कार्यालय-एलएडीसीएस, बेमेतरा, ग्राम पंचायत निनवा, ग्राम पंचायत मटका तालुका स्तर पर ग्राम पंचायत बरगड़ा में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि वरिष्ठ नागरिक, जिसकी आयु 60 वर्ष अथवा उससे ज्यादा है इसके अंतर्गत माता-पिता भी आते है, जो स्वयं आय अर्जित करने में असमर्थ है अथवा उनके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति उक्त अधिनियम के अंतर्गत भरण-पोषण हेतु आवेदन करने हेतु हकदार है।
वरिष्ठ नागरिक, माता-पिता को भरण पोषण खर्च, आय अर्जित करने वाले वयस्क पुत्र, पुत्री, पौत्री से प्राप्त करने का अधिकार है। इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक के जीवन और संपत्ति की रक्षा को सुनिश्चित करने के सभी उपाय राज्य सरकार द्वारा कियें जायेंगे। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य, मानव दुर्व्यवहारों से या बेगारों से सताये गए व्यक्ति, स्त्री या बालक, मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह प्रदान किये जाने के संबंध में जानकारी प्रदान किया गया। उक्त कार्यक्रम में दिनेश तिवारी चीफ एलएडीसी, डिप्टी चीफ एलएडीसी, समस्त असिस्टेंट एलएडीसी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र टुवेन्द्र वर्मा, पवन कुमार साहू, पंकज घृतलहरे, तरूण आनंद, संजीव शर्मा, देवेन्द्र यादव, धरमू बारले, चेतन सिंह, नागेश सिन्हा उपस्थित रहे।