एसएसपी रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर 70 वाहन चालको से ली गई 26900 समन शुल्क

एसएसपी रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर 70 वाहन चालको से ली गई 26900 समन शुल्क 

02 आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 11 जुलाई 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है। 
      जिसके तहत 10 जुलाई 2025 को चौकी देवकर 02 चालान में 02 व्यक्ति, यातायात बेमेतरा 68 चालान में 68 व्यक्ति, कुल 70 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें बिना हेलमेट, बिना लायसेंस, बिना सीट बेल्ट, तेज गति एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 70 प्रकरण में 29300 रूपये समन शुल्क लिया गया। इस कार्यवाही में रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, आरक्षक राजेश राजपूत, आशीष तिवारी एवं अन्य स्टाफ मौजुद रहें। 

बेमेतरा पुलिस की अपील - बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, संयमित गति से वाहन चलाये, शराब सेवन कर वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। 

   इसी क्रम में 10 जुलाई 2025 को थाना नवागढ एवं चौकी कंडरका में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का 02 प्रकरण में 02 आरोपीयों दिनेश विश्वकर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी झाल थाना नवागढ, दीपक साहू उम्र 20 वर्ष, निवासी भिंभैरी चौकी कंडरका जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।