माईनर एक्ट में 06 एवं आबकारी एक्ट में 01 पर कार्यवाही
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 26 जुलाई 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, श्रीमती संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना मे कमी लाने के उद्देश्य से, यातायात सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति आमजनों को जागरूक करने जागरूकता अभियान एवं यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही लगातार की जा रही है।
जिसके तहत 25 जुलाई 2025 को थाना बेरला 04 चालान में 04 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें पीकप, माल वाहक एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 04 प्रकरण में 1200 रूपये समन शुल्क लिया गया।
बेमेतरा पुलिस की अपील - बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, संयमित गति से वाहन चलाये, शराब सेवन कर वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में 25 जुलाई 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना बेरला में 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, थाना चंदनू में 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, चौकी खण्डसरा में 02 प्रकरण में 03 व्यक्ति, के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 05 प्रकरण में 06 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।
जिसके तहत 25 जुलाई 2025 को थाना बेमेतरा में आम जगह पर शराब सेवन करने का 01 प्रकरण में 01 आरोपी नेतराम पात्रे उम्र 56 वर्ष निवासी खैरी थाना चंदनू जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।