गौवंश तस्करी में 02 नग गौवंश, प्रयुक्त वाहन सहित 03 आरोपी बुधारू राम कावडे भेलवाटोला, बंशीलाल पटेल भेलवाटोला, रामप्रसाद पाटिल भेलवाटोला, धनसाय पटेल आगरवारा गिरफ्तार

पशु तस्करी - गौवंश को परिवहन कर कत्लखाना ले जाते तस्करों को गौसेवकों व बजरंग दल ने पकड़ किया पुलिस के हवाले 

एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देश पर चौकी देवरबीजा पुलिस टीम की गौवंश तस्करी पर सख्त कार्यवाही 
बेमेतरा 11 अक्टूबर 2026 - प्रार्थी राजू वर्मा पिता उदल वर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी निनवा पुलिस चौकी देवरबीजा थाना व जिला बेमेतरा दिनांक 08 अक्टूबर 2026 को अपने निजी कार्य से देवरबीजा आया था। इसी दौरान शाम करीब 04 बजे सोसायटी के पास एक छोटा हाथी पिकअप वाहन क्रमांक CG-07-CW-1896 में 02 भैंसों को क्रूरतापूर्वक भरकर साजा की ओर ले जाते हुए देखा। प्रार्थी द्वारा वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन लेकर आगे बढ़ गया। इसके बाद प्रार्थी ने अपने अन्य गौवंश सेवकों के साथ वाहन का पीछा किया तथा पेट्रोल पंप देवरबीजा के पास वाहन को रुकवाया। 
    वाहन में सवार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम दीपक बंजारे, मनीष यादव एवं हर्ष सोनकर बताया। वाहन में भरी भैंसों के परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। पूछताछ में भैंसों को अर्जुन्दा से महाराष्ट्र ले जाना बताया गया। पिकअप वाहन में दोनों भैंसों को ठूंस-ठूंसकर भरा गया था तथा उन्हें चारा-पानी दिए बिना भूखे-प्यासे ले जाया जा रहा था, जिससे पशुओं को अनावश्यक शारीरिक पीड़ा एवं यातना पहुंचाई जा रही थी। 
  प्रार्थी के लिखित आवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(क) एवं (घ) के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
      उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी देवरबीजा प्रशिक्षु उप निरीक्षक ईश्वरी कुमारी डुप्ले, सहायक उप निरीक्षक दीनानाथ सिन्हा को अपराध विवेचना हेतु चौकी स्टाफ के साथ लगाया गया। 
       प्रकरण में विवेचना के दौरान हर्ष कुमार सोनकर, मनीष कुमार यादव एवं दीपक कुमार बंजारे से उपरोक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया।
        प्रकरण में आरोपियों से 02 नग गौवंश कीमती करीब 50000 रूपये, घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG 07 CW 1896, कीमती करीब 400000 रूपये, कुल जुमला कीमती लगभग 450000 रूपये को जप्त किया गया। 
  आरोपी 01. हर्ष कुमार सोनकर पिता गोवर्धन लाल ऊर्फ मन्टू सोनकर उम्र 25 वर्ष निवासी नगारापाठ नगर पंचायत अर्जुन्दा थाना अर्जुन्दा जिला बालोद, 02. मनीष कुमार यादव पिता नंदकुमार यादव उम्र 26 वर्ष निवासी बाजारपारा नगर पंचायत र्जुन्दा थाना अर्जुन्दा जिला बालोद, 03. दीपक कुमार बंजारे पिता स्व. आत्माराम बंजारे उम्र 40 वर्ष निवासी डुडिया थाना अर्जुन्दा जिला बालोद को दिनांक 10.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। 
      इस संपूर्ण कार्रवाई में चौकी प्रभारी प्रशिक्षु उप निरीक्षक ईश्वरी कुमारी डूप्ले, सहायक उप निरीक्षक दीनानाथ सिन्हा, प्रधान आरक्षक अवधेश सिंह, विजय साहू, नंदलाल चतुर्वेदी, आरक्षक छोटूराम टेम्बुकर, मुकेश सिंह राजपूत, रोशन वर्मा, मुकेश चंद्रवंशी, रवि साहू, सबित गोयल सहित चौकी देवरबीजा के समस्त स्टाफ व गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 

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