कोटपा एक्ट में 298 प्रकरण दर्ज कर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को दी गई सख्त हिदायत
बेमेतरा 07 सितम्बर 2026 - पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव, श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में समस्त थाना/चौकी व यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही
06 सितम्बर 2026 को थाना बेरला में 01 चालान में 01 वाहन चालको, चौकी देवकर में 19 चालान में 19 वाहन चालको, यातायात बेमेतरा में 12 चालान में 12 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें बिना हेलमेट, आदेश का अवहेलना, मालवाहन में सवारी बैठाना एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 65 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया। जिसमें 26 प्रकरण माननीय न्यायालय पेश, 06 प्रकरण में 1800 रूपये समन शुल्क लिया गया। उक्त कार्रवाई में जिले के समस्त थाना एवं चौकी, यातायात प्रभारी बेमेतरा रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, सहायक उपनिरीक्षक जहीर खान सहित यातायात बेमेतरा पुलिस टीम शामिल रहे।
अपील - बेमेतरा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें तथा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
कोटपा एक्ट में कार्यवाही
इसी क्रम में 06 सितम्बर 2026 को अभियान के दौरान थाना बेमेतरा में 50 प्रकरण, थाना नवागढ में 40 प्रकरण, थाना बेरला में 123 प्रकरण, थाना चंदनू में 10 प्रकरण, चौकी देवकर में 05 प्रकरण, चौकी कंडरका में 40 प्रकरण तथा चौकी संबलपुर में 30 प्रकरण, इस प्रकार कुल 298 प्रकरणों में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
समझाइश - बेमेतरा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं करने की समझाइश भी दी जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध आगे भी कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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