म्युल अकाउंट के आरोपी दुष्यंत साहू को बीएनएस धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में किया गया प्रस्तुत

95 लाख की साइबर ठगी पर सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम की कार्यवाही, प्रकरण में विवेचना जारी  

डीआईजी रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर म्युल खाता मामलों में बेमेतरा पुलिस कर रही प्रभावी कार्यवाही 
बेमेतरा 10 जुलाई 2026 - पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों एवं सायबर सेल टीम द्वारा आनलाईन माध्यम से लोगो से सायबर ठगी करने वालो और उनको सहयोग करने वालो पर सतत नजर रखी जा रही हैं। 
        थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा को विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के संदेही बैंक खाता के धारक द्वारा सायबर धोखाधड़ी के राशि को अपने बैंक खाता में प्राप्त कर म्यूल खाता के रुप में उपयोग करने संबंधी जानकारी प्राप्त होने, इंडियन ओव्हरसीज बैंक शाखा बेमेतरा से पत्राचार कर खाता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर उपरोक्त बैंक खाता दुष्यंत कुमार साहू पिता तारन साहू उम्र 21 साल निवासी ग्राम जेवरा के नाम पर होना पाया गया एवं उपरोक्त बैंक खाता के प्राप्त स्टेटमेंट के अवलोकन पर उपरोक्त खाता मे दिनांक 18.09.2024 से 31.05.2025 तक कुल 9509031 रुपये जमा होना एवं रकम 9492342 रुपये आहरण होना, जिसमे दिनांक 02.01.2025 को 9800 रुपये, 9200 रुपये सस्पेक्ट होना पाया गया। आरोपी दुष्यंत साहू के इंडियन ओव्हरसीज बैंक के खाता में दिनांक 02.01.2025 मे आये सस्पेक्ट 9800 रुपये के संबंध मे शासकीय सायबर ऑनलाईन शिकायत के अवलोकन पर शिकायतकर्ता रामकृष्ण राजू पी निवासी विशाखापट्नम आंध्रप्रदेश से दिनांक 02.01.2025 को धोखाधड़ी कर उसके एसबीआई बैंक के खाता से रकम 9800 रुपये ऑनलाईन धोखाधड़ी कर आरोपी दुष्यंत कुमार के इंडियन ओव्हर सीज बैंक के खाता में ट्रांसफर होना एवं शासकीय सायबर ऑनलाईन शिकायत के अवलोकन पर शिकायतकर्ता गुरुशंकर निवासी मिल्फ कालोनी मादायरम थाना आरम्भकम जिला तिरुवल्लूर तमिलनाडु से दिनांक 02.01.2025 को ऑनलाईन धोखाधड़ी कर उसके एसबीआई बैंक के खाता से रकम 9200 रुपये आरोपी दुष्यंत कुमार के इंडियन ओव्हर सीज बैंक के खाता में ट्रांसफर होना पाया गया। उक्त आरोपी दुष्यंत कुमार द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का व्ययन करने, उपयोग करने, संवर्धन करना पाये जाने से धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2) BNS का अपराध घटित करना पाये जाने, उपरोक्त बैंक खाता धारक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
    प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी दुष्यंत साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि ग्राम खाती के राहुल साहू से खाता खोलवाने के लिए रकम प्राप्त कर अपना एवं ग्राम ताला एवं जिया के विभिन्न लोगो का अलग-अलग बैंको में खाता खुलवाकर बैंक पास बुक, एटीएम एवं सीम को राहुल साहू को देकर धोखाधडी के रकम को उपरोक्त म्युल खाता में प्राप्त कर संवर्धन कर उपयोग करना। आरोपी दुष्यंत साहू से बैंक ऑफ महाराष्ट्रा का बैंक पासबुक को जप्त किया गया। 
     प्रकरण में आरोपी दुष्यंत कुमार साहू पिता तारन साहू उम्र 21 साल निवासी ग्राम जेवरा थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा जिला बेमेतरा को दिनांक 09 जुलाई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। 
   उक्त कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला, सहायक उप निरीक्षक रेशम लाल भास्कर, प्रशिक्षु उप निरीक्षक निधि गुप्ता, सुरज कुमार जांगडे, आरक्षक पुरूषोत्तम कुंभकार, सौरभ सिंह सहित थाना बेमेतरा के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भुमिका रही। 

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