नवीन राशनकार्ड, सदस्य जोड़ने एवं विलोपन की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
बेमेतरा 04 जून 2026 - आम नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नवीन राशनकार्ड जारी करने, राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने एवं विलोपित करने की प्रक्रिया को सेवा-सेतु पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नागरिक अब सेवा-सेतु पोर्टल (sewasetu.cgstate.gov.in) के माध्यम से स्वयं अथवा लोक सेवा केंद्रों के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह सुविधा सभी नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों तथा लोक सेवा केंद्रों में उपलब्ध रहेगी।
लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करने पर हितग्राही को निर्धारित 30 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आवेदक को आवेदन रसीद क्रमांक प्राप्त होगा।
प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण एवं सत्यापन प्राधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पात्रता के आधार पर नवीन राशनकार्ड जारी करने अथवा सदस्य जोड़ने एवं विलोपन संबंधी आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा। स्वीकृति उपरांत राशनकार्ड पीडीएफ ऑनलाइन जनरेट होगा, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे।
हितग्राही संबंधित कार्यालय, लोक सेवा केंद्र अथवा स्वयं सेवा-सेतु पोर्टल से राशनकार्ड की पीडीएफ डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। राशनकार्ड जारी होने के बाद मुखिया एवं सभी सदस्यों को उचित मूल्य दुकान में ई-पॉस मशीन अथवा फेस ई-केवाईसी के माध्यम से ई-केवाईसी कराने के लिए भी निर्देशित किया जाएगा।
जिले के सभी संबंधित कार्यालयों, लोक सेवा केंद्रों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं उचित मूल्य दुकानों में इस नई ऑनलाइन सुविधा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु बैनर, पोस्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि राशनकार्ड संबंधी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सेवा-सेतु पोर्टल की ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें।