जांच में अनियमितता एवं कदाचार की पुष्टि होने पर नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया निलंबन आदेश
बेमेतरा 04 जून 2026 - छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर पंचायत दाढ़ी के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) एवं मूलपद राजस्व उप निरीक्षक रमेश कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताओं एवं कदाचार की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। जिले में सुशासन एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण को शासन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत दाढ़ी में पदस्थापना के दौरान वार्ड क्रमांक 11 में बजरंगबली मंदिर से लगनी बाई के घर तक निर्मित सीसी रोड के कोर कटिंग परीक्षण में सड़क की मोटाई निर्धारित मानक एम-30 के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन कक्ष में शराब की बोतल रखकर आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने तथा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी समय-सीमा की बैठकों में बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने जैसी शिकायतों की जांच की गई थी।
शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री ध्रुव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसके फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1968 के नियम 53 तथा छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2017 के नियम 33 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान रमेश कुमार ध्रुव का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।