भटगांव (साजा) से जेसीबी, दो हाईवा एवं सिलघट (बेरला) से चैन माउंटेन जब्त

अवैध मुरुम खनन पर भटगांव व सिलघट में खनिज विभाग की कार्यवाही 

जिलें में अवैध खनन व परिवहन पर कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने तीन माह में 78 प्रकरणों में 28.68 लाख रु का अर्थदण्ड किया वसूल
बेमेतरा 26 जून 2026 - कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खनिज विभाग द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खनिज विभाग की टीम ने तहसील देवकर अंतर्गत ग्राम भटगांव एवं बेरला ब्लाक व तहसील के सिलघट में अवैध मुरुम खनन की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए बड़ी कार्रवाई की। 

भटगांव (साजा) में कार्यवाही 
निरीक्षण के दौरान ग्राम भटगांव में मुरुम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। मौके पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक जेसीबी मशीन एवं दो हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। जब्त किए गए सभी वाहनों को नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना परपोडी के सुपुर्द कर दिया गया है। 
    खनिज विभाग ने बताया कि इस प्रकरण में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है और अवैध खनन में संलिप्त सभी जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 

सिलघट (बेरला) में कार्यवाही 
इसी क्रम में दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के आधार पर खनिज विभाग की टास्क फोर्स ने 25 जून 2026 को त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम सिलघट तहसील बेरला जिला बेमेतरा में अवैध मुरुम उत्खनन की सूचना पर मौके पर दबिश दी। निरीक्षण के दौरान स्थल पर मुरुम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। कार्रवाई के दौरान एक चैन माउंटेन मशीन उत्खनन स्थल पर लावारिस अवस्था में मिली, जिसे टीम द्वारा मौके पर ही जब्त कर नियमानुसार ग्राम सरपंच के सुपुर्द किया गया। 
    खनिज विभाग ने बताया कि उक्त प्रकरण में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23-ख के अंतर्गत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मशीन के स्वामी एवं अवैध उत्खनन में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 
अवैध खनन पर तीन माह में 78 प्रकरणों में 28.68 लाख रु अर्थदण्ड 
कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए खनिज शाखा द्वारा लगातार सघन जांच एवं प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत राजस्व, पुलिस एवं संबंधित विभागों के समन्वय से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, वाहन जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बेमेतरा द्वारा 1 अप्रैल 2026 से 25 जून 2026 की अवधि में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23-ख के तहत अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध कुल 78 प्रकरण दर्ज किए गए। इन प्रकरणों में कुल 28 लाख 68 हजार 350 रुपये का अर्थदण्ड वसूल कर प्रशमन की कार्रवाई की गई। 
     प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में अवैध परिवहन के 66 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 19 लाख 71 हजार 350 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किया गया। इसी प्रकार अवैध उत्खनन के 11 प्रकरणों में लगभग 7 लाख 67 हजार रुपये तथा अवैध भण्डारण के 1 प्रकरण में लगभग 1 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड वसूल किया गया। 

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी तथा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा है कि जिले में खनिज संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा शासन के राजस्व हितों की रक्षा के लिए अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध खनन, परिवहन या भण्डारण की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सके। 

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