16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित

वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रतिबंध का आदेश जारी 
बेमेतरा 12 जून 2026 - वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लागू किया गया है। जारी निर्देशानुसार जिले में 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 
    मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रतिबंध मछलियों की वंश वृद्धि एवं प्राकृतिक संरक्षण के उद्देश्य से लगाया गया है। प्रतिबंध अवधि के दौरान उन सभी तालाबों एवं जल स्रोतों में मत्स्याखेट नहीं किया जा सकेगा, जिनका संबंध नदी-नालों से नहीं है। साथ ही जलाशयों में संचालित केज कल्चर को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। 
       विभाग द्वारा संबंधित विकासखंडों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आवश्यक कार्रवाई करें तथा इसकी जानकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। 
      प्रशासन ने मत्स्य पालकों एवं मछुआरों से भी अपील की है कि वे मछलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निर्धारित अवधि में मत्स्याखेट न करें और शासन के निर्देशों का पालन करें।