साहू कृषि केन्द्र जेवरी का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित

उर्वरक नियमों के उल्लंघन पर जिला स्तरीय निरीक्षण दल की कार्यवाही 
बेमेतरा 11 जून 2026 - किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, तस्करी, डायवर्सन, जमाखोरी, अधिक मूल्य पर विक्रय, अमानक एवं नकली उर्वरकों के विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा जिले में लगातार निरीक्षण एवं निगरानी की कार्रवाई की जा रही है। संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा 06 जून 2026 को विकासखंड बेमेतरा अंतर्गत ग्राम जेवरी स्थित मेसर्स साहू कृषि केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
         प्रतिष्ठान की ओर से प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किए जाने पर उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके पश्चात उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक संचालक कृषि डॉ. श्याम लाल द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान के उर्वरक प्राधिकार पत्र के निलंबन की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उप संचालक कृषि बेमेतरा मोरध्वज डड़सेना द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 31(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स साहू कृषि केन्द्र ग्राम जेवरी विकासखंड बेमेतरा के उर्वरक प्राधिकार पत्र को 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। 
    निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा उर्वरकों के भंडारण एवं विक्रय से संबंधित किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी। 
  कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा तथा उर्वरकों के वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिले में निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।