बोतल-ड्रम में विक्रय पर रोक, एसडीएम जांचकर देंगे अनुमति
पश्चिम एशिया संकट के बीच राज्य सरकार सतर्क, नियम उल्लंघन पर कार्रवाई
बेमेतरा 22 मई 2026 - पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट और उसके संभावित प्रभावों को देखते हुए राज्य शासन ने पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री और वितरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल केवल सीधे उपभोक्ताओं के वाहनों की टंकियों में ही दिया जाएगा। ड्रम, बोतल अथवा जेरीकेन में ईंधन विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों तथा समानांतर विपणनकर्ता कंपनियों के सभी रिटेल आउटलेट संचालकों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। शासन के अनुसार ड्रम, बोतल या जेरीकेन में पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री को मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के तहत “अप्राधिकृत विक्रय” माना जाएगा।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों को भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की जमाखोरी या अनियमित वितरण की स्थिति उत्पन्न न हो।
किसानों और आवश्यक सेवाओं को राहत
राज्य शासन ने रबी सीजन की फसल कटाई तथा आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को इस व्यवस्था से आंशिक छूट प्रदान की है। इसके अलावा जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित रेलवे, सड़क निर्माण, भवन निर्माण जैसे समय-सीमा वाले शासकीय कार्यों तथा अस्पताल, मोबाइल टॉवर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को भी प्रतिबंध से राहत दी गई है। इन श्रेणियों के लिए आवश्यकता अनुसार डीजल उपलब्ध कराया जा सकेगा, ताकि कृषि कार्यों एवं आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
एसडीएम की अनुमति से ईंधन
शासन के निर्देशानुसार कृषकों, शासकीय निर्माण कार्यों एवं अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ईंधन वितरण की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा मांग के परीक्षण के बाद दी जाएगी। अनुमति मिलने के उपरांत संबंधित रिटेल आउटलेट संचालक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए निर्धारित उपभोक्ताओं को पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध करा सकेंगे।
जमाखोरी रोकने और सुचारु आपूर्ति बनाए रखने की पहल
राज्य शासन का मानना है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में पेट्रोल एवं डीजल की अनावश्यक खरीदी, भंडारण एवं कालाबाजारी की आशंका को रोकना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, ताकि आम उपभोक्ताओं को नियमित रूप से ईंधन उपलब्ध हो सके और आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से पेट्रोल एवं डीजल का संग्रहण न करें तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें।