तहसील बेमेतरा में पदस्थापना, 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि
बेमेतरा 22 मई 2026 - राज्य शासन के निर्देशों एवं आयुक्त दुर्ग संभाग से प्राप्त अनुमति के पश्चात दिवंगत शासकीय सेवक स्वर्गीय सुभाष जांगड़े की पत्नी सुनीता जांगड़े को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। उन्हें तहसील कार्यालय बेमेतरा में रिक्त भृत्य पद पर पदस्थ किया गया है। जारी आदेश के अनुसार श्रीमती सुनीता जांगड़े ग्राम एवं पोस्ट झाल तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा निवासी हैं। उन्हें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-01 के अंतर्गत 15600 रुपये से 49400 रुपये प्रतिमाह वेतनमान तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों का लाभ दिया जाएगा। नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावशील होगी।
3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति प्रारंभिक रूप से अस्थायी होगी तथा उनकी परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
स्वास्थ्य एवं चरित्र सत्यापन अनिवार्य
कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल जानकारी पाए जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक
नियुक्ति आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यभार ग्रहण करते समय सभी मूल प्रमाण-पत्र परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उनकी छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।
परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी तय
अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने वाली आवेदिका को दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभानी होगी। यदि भविष्य में यह प्रमाणित होता है कि परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है, तो नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश
आदेशानुसार नियुक्त आवेदिका को पदस्थ कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य किया गया है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के बाद किसी अन्य पद पर परिवर्तन की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।