थाना परपोड़ी पुलिस टीम की कार्यवाही
बेमेतरा 16 मई 2026 - प्रार्थी गिरवर सिन्हा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना 8 मई 2026 के सुबह 07:30 बजे से 14 मई 2026 के सुबह 06 बजे के मध्य इनके कोठार (ब्यारा) में बने कमरा के दरवाजा के ताला को तोड़कर कमरा अंदर रखे 12 चोरी डीएपी खाद प्रत्येक वजनी 50-50 किलोग्राम कीमती 16800 रूपये तथा 03 बोरी पोटाश प्रत्येक वजनी 50-50 किलो ग्राम कीमती करीबन 5700 रूपये जुमला कीमती 22500 रूपये को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है की रिपोर्ट पर थाना परपोड़ी में अपराध सदर धारा 331 (3), 305 (ए) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.)के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परपोड़ी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय को थाना पुलिस टीम के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना पर आरोपी कुलेश्वर साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी कुलेश्वर साहू अपने गाँव के केशव यादव के साथ मिलकर 09 मई 2026 को गिरवर सिन्हा के कोठार (ब्यारा) में बने कमरा का ताला तोड़कर कमरा के अंदर में अनाधिकृत रूप से घुसकर कमरा में रखे 12 बोरी डीएपी तथा 03 बोरी पोटाश खाद को कोठार (ब्यारा) से चोरी कर ले जाना अपना अपराध स्वीकार किया।
उक्त चोरी हुए 12 बोरी डीएपी तथा 03 बोरी पोटाश खाद में से केशव यादव 10 बोरी डीएपी तथा 02 बोरी पोटाश खाद को रखना तथा अपने पास 02 बोरी डीएपी तथा 01 बोरी पोटाश अपने पास रखना।
आरोपी कुलेश्वर साहू के कब्जे से चोरी गए 02 बोरी डीएपी तथा 01 बोरी पोटाश कीमती करीबन 4700 रुपये को जप्त कर बरामद किया गया। प्रकरण में फरार आरोपी की पता तलाश जारी हैं।
आरोपी कुलेश्वर साहू पिता रघुनाथ साहू उम्र 19 वर्ष निवासी गोडमर्रा थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा को 15 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी परपोडी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय, सउनि पुरूषोत्तम कुलार्य, प्रधान आरक्षक येमन बघेल, आरक्षक शिव यादव, रमेश चंद्रवंशी सहित थाना परपोडी के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।