थाना नवागढ़ पुलिस टीम की गौवंश तस्करी पर सख्त कार्यवाही
बेमेतरा 15 मई 2026 - प्रार्थी रमेश यादव उम्र 35 साल निवासी वार्ड क्रं. 04 नवागढ थाना नवागढ जिला बेमेतरा सहित अन्य गौवंश सेवकों ने थाना नवागढ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज 15 मई 2026 को जानकारी प्राप्त हुआ कि ग्राम नवागांव (महराजी) के शमशान घाट के पास खेत में बैल एवं बछडो के पैर को क्रूरता पूर्वक बांधकर रखे है की सूचना पर अपने साथियों के साथ मौके पर आकर देखे तो 38 नग बैल एवं बछडो को ग्राम नवागांव (महराजी) के थनवार सतनामी एवं सुधे लाल सतनामी बांधकर रखे थे हम लोगो को देखकर तारेगांव की ओर भाग गये, जिसे हम लोग टार्च के प्रकाश से देखकर पहचाने है उपरोक्त के संबंध में आरोपियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध सदर धारा धारा11 (1) (क) (ज) पशु क्रू० निवारण अधि० 1990 एवं छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 11 एवं बीएनएस की धारा 325 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नवागढ उप निरीक्षक भुनेश्वर यादव को अपराध विवेचना हेतु थाना नवागढ स्टाफ के साथ लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान 38 नग गौवंश (बछडा एवं बैल) कीमती करीबन 200000 रूपये (दो लाख रूपये) को जप्त किया गया। जप्त किये गये 38 नग गौवंश (बछडा एवं बैल) को गौ अभ्यारण ग्राम झालम, जिला बेमेतरा में सुरक्षार्थ रखा गया।
प्रकरण में आरोपी 01. थनवार घृतलहरे पिता नेतराम घृतलहरे उम्र 65 वर्ष निवासी नवागांव (महाराजी) थाना नवागढ, 02. सुधेलाल सोनवानी पिता प्रभुदास सोनवानी उम्र 39 वर्ष निवासी नवागांव (महाराजी) थाना नवागढ जिला बेमेतरा को आज 15 मई 2026 को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नवागढ उप निरीक्षक भुनेश्वर यादव, सउनि कृष्ण कुमार क्षत्री, प्रधान आरक्षक गोपाल ध्रुव, आरक्षक ओंकार निर्मलकर, राहुल दुबे एवं नवागढ के समस्त स्टाफ व गौ सेवको की महत्वपूर्ण भुमिका रही।