डीआईजी रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात बेमेतरा पुलिस द्वारा “सशक्त एप’’ से गुम या चोरी हुए वाहनों की पहचान हेतु 45 वाहनों का चेकिंग

यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले 27 वाहन चालको से ली गई 22,000 रु समन शुल्क 

शराब बेचने एवं पिलाने वाले 04 आरोपियों के विरूद्ध की गई आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही 
बेमेतरा 27 मार्च 2026 - पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती शशीकला उईके के मार्गदर्शन में यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
     इस अभियान के अंतर्गत भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 
    इसी क्रम में “सशक्त ऐप” के माध्यम से गुम या चोरी हुए वाहनों की पहचान हेतु वाहन चेकिंग की जा रही है। जिले के विभिन्न थाना/चौकी एवं यातायात स्टाफ के द्वारा 26 मार्च 2026 को “सशक्त एप” (एप्लिकेशन) के माध्यम से चौक-चौराहो में वाहन चेकिंग कर व पेट्रोलिंग के दौरान “सशक्त एप” (एप्लिकेशन) के माध्यम से यातायात बेमेतरा में 45 वाहनों की चेकिंग की गई। 
         इसी क्रम में 26 मार्च 2026 को थाना बेरला 06 चालान में 06 वाहन चालक, चौकी खण्डसरा 03 चालान में 03 वाहन चालक, चौकी देवरबीजा 05 चालान में 05 वाहन चालक, यातायात बेमेतरा 13 चालान में 13 वाहन चालक, कुल 27 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें बिना सीट बेल्ट, घातक तरीके से वाहन खडी करना, मौके पर कागजात पेश न करना, बिना लायसेंस एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध कुल 27 प्रकरण में 22000 रूपये समन शुल्क लिया गया। 
    उक्त कार्यवाही के दौरान थाना/चौकी प्रभारी एवं यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, सउनि मोहन साहू, रघुवीर सिंह सहित यातायात पुलिस टीम शामिल रहे।      
       इसी क्रम में 26 मार्च 2026 को जिले के विभिन्न थाना/चौकी में आबकारी एक्ट के मामले में 04 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिसमें अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने, आम जगह पर शराब सेवन करने, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 04 आरोपियों 01. मंगेश खेमरागढ उम्र 48 वर्ष निवासी देवरबीजा, 02. राम छबिले यादव उम्र 25 वर्ष निवासी पिपरभठ्ठा थाना बेमेतरा, 03. नरेश देशलहरे उम्र 41 वर्ष निवासी चोंगीखपरी चौकी देवकर थाना साजा, 04. राजेश कुर्रे उम्र 38 वर्ष निवासी तिलाई थाना बेरला जिला बेमेतरा, कुल 04 प्रकरण में 04 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 

अपील - बेमेतरा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें तथा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। 

    यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।