बेमेतरा कवर्धा मार्ग पर ग्राम अगरी में ट्रेक्टर ट्राली को रोड में खड़ा कर टेंट, मेट बिछाकर रोका गया था रास्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करना एक गंभीर कानूनी अपराध - डीआईजी बेमेतरा
बेमेतरा 23 मार्च 2026 - बेमेतरा जिलें के ग्राम अगरी, तेंदो मोड के पास, कवर्धा बेमेतरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 30 में दिनांक 22.03.2026 के सुबह करीबन 10:30 बजे गिरधर गढेवाल, शिवसिंह चंद्राकर, कपिल चंद्राकर, मानसिंह चंद्राकर, डिकेश चंद्राकर एवं अन्य लोग सभी निवासी ग्राम करही जो बड़ी संख्या मे कवर्धा बेमेतरा जाने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के पक्की सड़क में चार ट्रेक्टर, ट्राली एवं टेंट लगाकर, मेट बिछाकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 को रोककर आने जाने वाले लोगो के आवागमन को बाधित कर दिये थे, उसी दौरान तुकाराम चंद्रवंशी निवासी कवर्धा के आये और उन्ही लोगो के साथ रास्ते मे बैठकर सहयोग किया है, जिससे दिनांक 22.03.2026 के सुबह 10.30 बजे से शाम करीबन 04.30 बजे तक आने जाने वाले लोगो को असुविधा हो रही थी एवं रोड के दोनो तरफ आने जाने वाली वाहनो व लोगो की जाम लग गई थी। जिस पर थाना खम्हरिया में अपराध सदर धारा 189(2), 126(2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरूद्ध करने वालो पर कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करना एक गंभीर कानूनी अपराध है, मुख्य मार्ग बाधित होने से आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
बेमेतरा पुलिस ने स्पष्ट किया कि अब सांकेतिक प्रदर्शन की आड़ में किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन करने और रास्ता रोककर आवागमन को बाधित कर आम नागरिकों को परेशान करने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।