एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर डेढ़ वर्ष से फरार धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर डेढ़ वर्ष से फरार धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार  

थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने जमीन खरीदी बिक्री में धोखाधड़ी मामले में की कार्यवाही 
  
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 24 दिसम्बर 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी राजेश कुमार झा के मार्गदर्शन में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 
     इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम ने डेढ़ वर्ष से फरार धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 
    प्रार्थी निहाल सिंह निवासी भैसामुडा थाना धरसीवा जिला रायपुर ने दिनांक 31.07.2024 को इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपीगण अशुतोष पाण्डेय एवं अन्य के द्वारा दिनांक 02.11.2023 द्वारा ग्राम मोहरेंगा में स्थित कृषि भूमि प.ह.न. 42 स्थित अपने स्वामित्व के खसरा न. 788 का टुकडा रकबा 1.95 हेक्टेयर को विवाद रहित बताकर 10 लाख 30 हजार रुपये प्रति एकड में सौदा कर नगद एवं चेक के माध्यम से कुल रकम 49 लाख 54 हजार 3 सौ लेकर एवं इसके भाई को खसरा न. 788 का टुकडा रकबा 1.94 हेक्टेयर के टुकडा कृषि भूमि को विवाद रहित बताकर 10 लाख 30 हजार रुपये प्रति एकड में सौदा कर नगद एवं चेक के माध्यम से कुल रकम 49 लाख 30 हजार 3 सौ लेकर प्रार्थी व इसके भाई के पास बिक्री किया है। प्रार्थी व इसके भाई के अपने क्रय भूमि पर जाने से उक्त क्रय भूमि विवादित एवं न्यायालय में लंबित होना पाये जाने से आरोपीगण द्वारा धोखाधडी करने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 420, 34 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
        दिनांक 31.07.2024 को ज्योति सिंह वर्मा निवासी भैसामुडा थाना धरसीवां जिला रायपुर का इस आशय का रिपोर्ट कि ग्राम मोहरेंगा स्थित प.ह.न. 42 स्थित अपने स्वामित्व के खसरा न. 788 का टुकडा रकबा 1.94 हेक्टेयर को आरोपी आशुतोष पाण्डेय एवं अन्य के द्वारा विवाद रहित बताकर 10 लाख 30 हजार रुपये प्रति एकड मे सौदा कर नगद एवं चेक के माध्यम से कुल रकम 49 लाख 30 हजार 3 सौ लेकर प्रार्थी के अपने क्रय भूमि पर जाने से उक्त क्रय भूमि विवादित एवं न्यायालय में लंबित होना पाये जाने से आरोपीगणो द्वारा धोखाधडी करने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 420, 34 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
  दिनांक 31.07.2024 को प्रार्थी सुधीर कुमार बंछोर निवासी रोहणीपुरम डंगनिया रायपुर का इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपीगण अशुतोष पाण्डेय एवं अन्य के द्वारा दिनांक 19/01/2024 को ग्राम मोहरेंगा प.ह.न. 42 स्थित अपने स्वामित्व के 767, 544 कुल रकबा 7.16 हेक्टेयर को विवाद रहित बताकर सौदा कर नगद एवं चेक के माध्यम से कुल रकम 01 करोड 96 लाख 90 हजार लेकर इसके पास बिक्की किया है। आरोपीगण से कय भूमि पर जाने से उक्त क्रय भूमि विवादित एवं न्यायालय में लंबित होना पाये जाने से आरोपीगण द्वारा घोखाधडी करने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 420, 34 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
        प्रकरण में विवेचना के दौरान दिनांक 23.12.2025 को आरोपी आशुतोष पाण्डेय को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर प्रार्थी को बिक्री किये गये कृषि भूमि को न्यायालय में विवादित होना जानते हुये प्रार्थी को बिक्री करना जुर्म स्वीकार किया।  
  आरोपी आशुतोष पाण्डेय पिता सुरेन्द्र पाण्डेय उम्र 36 वर्ष साकिन मोहरेंगा थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा हाल पता- मकान नम्बर 403 बी ब्लॉक विटूठ्ठल पुरम सोसायटी भिलाई 3 को दिनांक 23.12.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। 
        इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक मयंक मिश्रा, आरक्षक इंद्रजीत पांडेय, पुरुषोत्तम कुंभकार, राहुल यादव, खुशाल बोरकर एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण योगदान रहा।