थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम की कार्यवाही
सोशल मीडिया प्लेटफार्म में अश्लील, गाली-गलौज या अपमानजनक टिप्पणी करना है एक कानूनी अपराध
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 22 दिसम्बर 2025 - प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक आईडी धारक द्वारा उनके सोशल मिडिया प्लेटफार्म में अश्लील मैसेज भेजकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), आईटी एक्ट एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) अपराध घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक मयंक मिश्रा को प्रकरण में गंभीरता से विवेचना कार्य प्रारंभ करने निर्देशन दिए गए।
प्रकरण में विवेचना के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्म में अश्लील मैसेज भेजकर मानसिक रूप से परेशान करने एवं लगातार पीछा करते हुए इनकी हर गतिविधियो पर नजर रखने वाला सोशल मीडिया प्लेटफार्म आईडी का धारक प्रणय धर दीवान ऊर्फ अनिमेष ऊर्फ तनु को पकड़ा गया। आरोपी के पास से घटना में उपयोग किए गए मोबाईल को जप्त किया गया।
आरोपी प्रणय धर दीवान ऊर्फ अनिमेष ऊर्फ तनु पिता सेवक धर दीवान उम्र 34 वर्ष निवासी नवागढ थाना नवागढ जिला बेमेतरा को दिनांक 21.12.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया, आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक मयंक मिश्रा, आरक्षक पुरूषोत्तम कुंभकार, चुरावन पाल सहित थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।
सोशल मीडिया पर अश्लील, अपमानजनक टिप्पणी, गाली-गलौज, धमकी भरा संदेश या किसी की छवि खराब करने वाली पोस्ट कानूनन दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। बेमेतरा पुलिस ने सभी नागरिकों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और किसी भी तरह की आपत्तिजनक गतिविधि की सूचना तत्काल देने की अपील की है। यह कार्रवाई न केवल कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती बल्कि समाज में यह सकारात्मक संदेश भी देती है कि साइबर अपराधों पर बेमेतरा पुलिस की पैनी नजर और कार्यवाही जारी है।