सोशल मीडिया प्रकरण पर सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा व टीम की कार्यवाही
सोशल मीडिया प्लेटफार्म में अश्लील, गाली-गलौज या अपमानजनक टिप्पणी करना एक कानूनी अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माना या दोनों ही सजा का हैं प्रावधान
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 12 दिसम्बर 2025 - प्रार्थी ने दिनांक 04.11.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म आईडी सुमित विरानी आईडी का धारक द्वारा ईलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग कर सोशल मिडिया प्लेटफार्म में अश्लील गालियां देते हुए वायरल करने की रिपोर्ट पर थाना बेमेतरा में धारा 296, 351 (4) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एवं प्रभारी एसडीओपी बेमेतरा श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक मयंक मिश्रा के साथ थाना स्टाफ द्वारा विवेचना कार्य प्रारंभ की गई।
प्रकरण में विवेचना के दौरान सोशल मिडिया प्लेटफार्म में अश्लील गालियां देते हुए वायरल करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफार्म आईडी सुमित विरानी आईडी का धारक सुमीत विरानी को पकड़ा गया। आरोपी के पास से पुरानी मोबाईल कीमती करीबन 20 हजार रूपये को जप्त किया गया। आरोपी सुमीत विरानी पिता बच्चू मल विरानी उम्र 26 वर्ष निवासी बेमेतरा, हाल पता तोरवा थाना तोरवा जिला बिलासपुर को दिनांक 11.12.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक मयंक मिश्रा, प्रधान आरक्षक भुषण ठाकुर, हेमंत साहू, आरक्षक राजेन्द्र मेरावी, श्रवण वर्मा, राहुल यादव, मनीष मिश्रा, बिरेन्द्र साहू सहित थाना बेमेतरा के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।
सोशल मीडिया पर अश्लील, गाली-गलौज या अपमानजनक टिप्पणी करना एक कानूनी अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माने दोनों की सज़ा हो सकती है। अपमानजनक टिप्पणी और किसी को धमकाने वाले संदेश या गाली-गलौज भेजना अपराध है।
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