एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर 11 वाहन चालको से ली गई 3500 रु समन शुल्क

एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर 11 वाहन चालको से ली गई 3500 रु समन शुल्क 

आबकारी एक्ट में 04 लोगों पर कार्यवाही 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 18 दिसम्बर 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी राजेश कुमार झा के मार्गदर्शन में यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
      इस अभियान के अंतर्गत भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 
इसी क्रम में 17 दिसम्बर 2025 को चौकी देवकर 02 चालान में 02 वाहन चालक, यातायात बेमेतरा 09 चालान में 09 वाहन चालक, कुल 11 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 11 प्रकरण में 3500 रूपये समन शुल्क लिया गया। कार्यवाही के दौरान थाना/चौकी प्रभारी एवं यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, सउनि मोहन साहू सहित यातायात पुलिस टीम शामिल रहे। 

अपील - यातायात बेमेतरा स्टॉफ ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना और नशे की हालत में वाहन न चलाना न केवल कानून का पालन है बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। पुलिस का यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। 

इसी क्रम में 17 दिसम्बर 2025 को थाना बेरला, नांदघाट, साजा एवं खम्हरिया में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा प्रदान करने का 04 प्रकरण में 04 आरोपी मन्नू लाल पटेल उम्र 56 वर्ष निवासी मुडपारकला बेरला, विरेन्द्र कुमार आडिल उम्र 35 वर्ष निवासी टेमरी, दिनेश महिलांग उम्र 38 वर्ष निवासी ढोढमा जिला कबीरधाम, मोतीलाल साहू उम्र 40 वर्ष निवासी ठेलका जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।