लोकहित के व्यापक कार्य में बाधा : बेमेतरा जिले में सहकारी समिति कर्मचारी पर हुई कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त

लोकहित के व्यापक कार्य में बाधा : बेमेतरा जिले में सहकारी समिति कर्मचारी पर हुई कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 15 नवम्बर 2025 - धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारू संचालन तथा लोकहित के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उत्पन्न होने के कारण सेवा सहकारी समिति मर्यादित कन्तेली (पंजीयन क्र. 390) जिला बेमेतरा में पदस्थ कर्मचारी पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जारी आदेश के अनुसार लल्लूराम वर्मा, पदनाम सहायक लिपिक, 03 नवंबर 2025 से लगातार अनुपस्थित रहे, जबकि धान खरीदी के लिए उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए थे। समिति द्वारा बार-बार निर्देशित किए जाने के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, जिससे धान खरीदी की तैयारी प्रभावित हुई। 
     अधिकृत अधिकारी द्वारा उन्हें छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विविध कदाचार निवारण अधिनियम 1979 (एस्मा एक्ट) के प्रावधानों के तहत कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया था। अनुपस्थिति को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। 
      श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर समिति के अधिकृत अधिकारी द्वारा उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से पदच्युत कर दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि धान उपार्जन, खाद-बीज वितरण, पीडीएस दुकानों के संचालन तथा किसानों से जुड़े कार्यों में बाधा उत्पन्न होना व्यापक लोकहित के विपरीत है और इसे गंभीर दुराचरण की श्रेणी में माना गया। समिति द्वारा संबंधित अधिकारी एवं विभागों को आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित कर दी गई है।