जिला आबकारी अधिकारी डॉ. पलक नंद के निर्देशन पर वृत्त बेरला निरीक्षक निवेदिता मिश्रा ने टीम के साथ दो आरोपियों राजेश खूंटे, प्रवीण देशलहरे को गिरफ्तार कर 60 पाव देशी शराब व बाइक किया जप्त

जिला आबकारी अधिकारी डॉ. पलक नंद के निर्देशन पर वृत्त बेरला निरीक्षक निवेदिता मिश्रा ने टीम के साथ दो आरोपियों राजेश खूंटे, प्रवीण देशलहरे को गिरफ्तार कर 60 पाव देशी शराब व बाइक किया जप्त 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 14 नवंबर 2025 - कलेक्टर बेमेतरा रणबीर शर्मा के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी डॉ. पलक नंद तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद के मार्गदर्शन में दिनांक 14/11/2025 दिवस मे प्राप्त निर्देशो के अनुरुप आबकारी वृत्त बेरला जिला बेमेतरा द्वारा मुखबिर से मिली अवैध मदिरा धारण, परिवहन, संगृहण की सूचना के आधार पर मय आबकारी स्टाफ द्वारा घटनास्थल गोड़गोड़ी से खमतराई मार्ग में अस्थायी नाका लगाया और वाहनो की जांच की गई। जांच के समय आरोपी राजेश खूंटे, प्रवीण देशलहरे के कब्जे की तथा कब्जे में मिली दोपहिया वाहन बजाज पल्सर की तलाशी ली गई, जांच तलाशी के दौरान समक्ष गवाहन आरोपी के कब्जे वाली वाहन में एक प्लास्टिक बोरी में रखे कुल 60 पाव देशी मसाला मदिरा प्रत्येक 180-180 mL भरी हुई शीशियाँ (कुल मात्रा 10.8 लीटर) मदिरा बरामद हुई। मौके पर ही बरामद मदिरा को जांच उपरांत सील बंद कर कब्जा आबकारी लिया। मौके पर आरोपियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण कायम कर आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेजने की कार्रवाही की गई। आबकारी अधिनियम धारा 34(1) क, 34(2),59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।आरोपियों राजेश खूंटे पिता नारायण खूंटे जाति सतनामी उम्र 24 साल साकिन मुरमुंडा थाना नंदिनी जिला दुर्ग, प्रवीण देशलहरे पिता चम्पकेश्वर देशलहरे उम्र 22 साल साकिन नराधा थाना जामुल जिला दुर्ग से जप्त सामग्री 60 पाव मसाला मदिरा (कुल मात्रा 10.8 लीटर देशीं मदिरा मसाला), एक दोपहिया वाहन बजाज पल्सर रंग काला का बाजार मूल्य 6000 व 50000 कुल 56000 रूपया है। 
   मौका स्थल पर आरोपियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण कायम कर आरोपियो को गिरफ्तार कर रिमांड लिया गया, के द्वारा पूछताछ में बताया गया की बरामद की गई अवैध मदिरा को दुर्ग जिले से बेमेतरा के गांवों में कोचियो को सप्लाई करने के लिए लाई जा रही थी।  

बेरला वृत्त में की गई अन्य कार्यवाहियां - इसी क्रम में आबकारी टीम के द्वारा पूर्व में वृत्त बेरला अवैध मदिरा विक्रय, धारण के विरुद्ध में लगातार कार्यवाही की गई है जिसमे दिनाक 13/11/2025 को निरंतर गांव खमतराई से प्राप्त हो रही अवैध मदिरा विक्री की शिकायत के विरुद्ध कार्यवाही की, जिसमें छद्म क्रय उपरांत आरोपी बरतू यादव पिता पचकौड़ यादव जाति यादव, साकिन खमतराई वार्ड-08 थाना बेरला के रिहायशी मकान की समक्ष गवाहन विधिवत तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक की बोरी में कुल 25 नग पाव मदिरा मसाला प्रत्येक 180-180 ml भरी हुई शीशियां बरामद की गई। मदिरा परीक्षण तथा जाँच पश्चात बरामद मदिरा को क़ब्ज़ा आबकारी किया गया। मौके पर आरोपी बारातु यादव के विरुद्ध छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) ख के तहत प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई। 
   वहीं दिनाक 8/11/2025 को ग्राम पंचायत कुसमी में आरोपी सतीश साहू साकिन कुसमी वार्ड 01 के कब्जे से कूल 55 नग पाव देशी मदिरा मसाला प्रत्येक 180-180 ml भरी हूई (9.9 लीटर) बरामद कर विधिवत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनयम की धारा 34(1) क, 34(2), 59(क) प्रकरण कायम किया गया। 
    गत सप्ताह में हुई कार्यवाहियों में कुल 25.2 लीटर देशी मदिरा मसाला तथा एक दोपहिया वाहन बजाज पल्सर बरामद कर जब्त किया गया, जिसमे मदिरा का कुल बाज़ार मूल्य 11000 रुपया तथा वाहन का बाज़ार मूल्य 50000 लगभग है। 
          उक्त कार्यवाहीयो में बेरला वृत्त प्रभारी निवेदिता मिश्रा, आबकारी आरक्षक महेंद्र नाग तथा ड्राइवर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 
 अवैध मदिरा धारण, संगहण एवं विक्रय के विरुद्ध शिकायत हेतु आबकारी उप निरीक्षक वृत्त बेरला के दूरभाष 9821092086 पर संपर्क करके शिकायत दर्ज करवायें।