एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर आबकारी एक्ट में 02 व माईनर एक्ट में 02 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर आबकारी एक्ट में 02 व माईनर एक्ट में 02 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 03 अक्टुबर 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी राजेश कुमार झा के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है।  
          इसी क्रम में चौकी खण्डसरा में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 02 प्रकरण में 02 आरोपी अमरदास गोयल उम्र 58 वर्ष निवासी उमरिया, बलराम पारधी उम्र 25 वर्ष निवासी कुंडा जिला कबीरधाम के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 
     इसी क्रम में बेमेतरा 02 अक्टुबर 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए चौकी संबलपुर में 01 प्रकरण में 02 व्यक्ति के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 01 प्रकरण में 02 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।