अवैध कार्यो में लिप्त लोगो के खिलाफ सख्त कार्यवाही के दिए निर्देश
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 13 जून 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने 12 जून 2025 को रात्रि में थाना बेरला पहुच आकस्मिक निरीक्षण कर लिया जायजा। उन्होनें नए लागू तीन आपराधिक कानूनों नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। एसएसपी ने कहा कि इन कानूनों से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ होगी। साथ ही समयबद्ध मामलों का शीघ्र निपटारा कर 60 से 90 दिनों के भीतर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही उन्होंने तलाशी और जब्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी को अनिवार्य बताते हुए, मामलों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
थाना में लंबित अपराधों, मर्ग, गुम इंसान और लंबित शिकायतों एवं फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और महिलाओं-बच्चों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे पर बल दिया। गणना में उपस्थित अधि./कर्मचारियों को वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों को पढकर सुनाने, डियुटी सर्टीफिकेट के साथ ही जवानों को डियुटी पर भेजने, साप्ताहिक डायरी समय पर भेजने तथा म्यूल अकाउंट धारकों और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे अपराधों पर कड़ी निगरानी। अवैध गतिविधियों जैसे शराब, जुआ, सट्टा, नशा आदि पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत महिला एवं बाल अपराधों के निराकरण की पहल। रात्रि गश्त, विजिबल पुलिसिंग, और यातायात नियमों को लेकर जन जागरूकता पर दिया जोर।
एसएसपी ने कहा कि साइबर अपराधों की जांच में डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा और प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। साथ ही सभी थाना प्रभारी को सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखने और कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
उन्होने कहा कि साइबर अपराध आज की गंभीर चुनौती है, जिससे निपटने के लिए उन्नत तकनीक और प्रशिक्षित बल जरूरी है। उन्होने तीन नए आपराधिक कानूनों की जानकारी के लिए कर्मयोगी ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण लेने का भी सुझाव दिया। उन्होने सीसीटीएनएस, नफीस, साइबर पोर्टल एवं सिटीजन सर्विसेज की भी समीक्षा की। साइबर प्रहरी जनजागरूकता अभियान को और प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाने की बात कही।
आईसीजेएस (ICJS) पोर्टल अपराधियों के अपराधिक रिकार्ड, आईटीएसएसओं (ITSSO) पोर्टल दुष्कर्म प्रकरणों की समीक्षा, सीआरआईएमएसी (CRIMAC) पोर्टल से भारत के सभी बडे अपराधों के संबंध में, सीसीटीएनएस (CCTNS) पोर्टल जिसमें समस्त प्रकार के एफआईआर (FIR), चरित्र सत्यापन, आनलाईन शिकायत, किरायादार सत्यापन, गुम इंसान, मोटर व्हीकल से संबंधित जैसे कार्यो का अवलोकन कर सीसीटीएनएस (CCTNS) आपरेटर को सभी कार्यो को निर्धारित समय सीमा पर पूर्ण करने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
उन्होने थानो में पंजीबद्ध धोखाधडी एवं आईटी एक्ट व महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रकरणों का जल्द से जल्द निकाल करने तथा धोखाधडी व आईटी एक्ट के प्रकरणों में फरार आरोपियों के मामलो में शीघ्र विवेचना पूर्ण कर फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश करने निर्देश दिये गये।
उन्होंने म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे अपराधों के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। तथा थाना में लंबित अपराधों, मर्ग, गुम इंसान और लंबित शिकायतों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर बल दिया। अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा, नशीली दवाओं और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
एसएसपी ने विजिबल पुलिसिंग और चेकिंग अभियान को सक्रिय करने की बात कही। इसके अलावा, चोरी और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त, पेट्रोलिंग और काम्बिंग गश्त करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
उन्होंने महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के निराकरण के लिए "ऑपरेशन मुस्कान" चलाने का भी निर्देश दिया गया। संपत्ति संबंधी अपराधों के आदतन आरोपियों पर पैनी नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सोशल मीडिया पर सतत निगाह रखने और अधिकारी/कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ कानून और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान एसडीओपी बेरला विनय कुमार, थाना प्रभारी बेरला निरीक्षक कृष्णकांत सिंह, सउनि दिनेश चंद शर्मा, पुरूषोत्तम कुलार्य, प्रधान आरक्षक नोहर यादव, दिनेश मंडावी, आरक्षक तुकाराम निषाद सहित अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।