प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा/साजा - प्रार्थी मालिक साहू पिता मनहरण साहू उम्र 45 साल निवासी ग्राम परपोड़ा कुआं पार चौक के पास पुलिस चौकी देवकर थाना साजा जिला बेमेतरा ने 11.04.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि 10.4.2025 के रात्रि 10 बजे बिसौहा साहू पिता स्वर्गीय धनिया साहू उम्र 75 साल निवासी ग्राम परपोड़ा चौकी देवकर ने अपने दामाद मोहित साहू को आपसी निजी बातो को लेकर हत्या करने की नीयत से अश्लील गाली गलौज करते जान से मारने की धमकी देते हुए मिर्ची पाउडर को अपने बेटी दामाद मोहित साहू उर्फ होलू साहू के उपर छिडक दिया और अपने पास रखे तलवार से हत्या करने के नियत से कई जगह प्राण घातक हमला किया है, हमले से मोहित साहू के कान के पास सिर, सिर के पीछे सीना एवं दोनों हाथ के अंगूठा के पास गहरा चोट लगा है, ईलाज हेतु बेरला ले गए, जहां डाक्टर द्वारा रिफर करने पर रायपुर में ले गए है की रिपोर्ट पर देवकर पुलिस चौकी थाना साजा में अपराध सदर धारा 296, 351(3), 109(1) बीएनएस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने तत्काल आरोपी के विरूध्द्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिये। जिसके तहत अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एवं एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस चौकी देवकर प्रभारी सहायक उप उदलराम टांडेकर एवं स्टॉफ को आरोपी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।
प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी बिसौहा साहू पिता स्व. दनिया राम साहू उम्र 75 साल निवासी ग्राम परपोड़ा चौकी देवकर थाना साजा जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से उनके कब्जे से तलवार और मिर्ची पाउडर जप्त कर 10.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी देवकर प्रभारी सहायक उप निरीक्षक उदलराम टांडेकर, प्रधान आरक्षक अजय लहरे, मानदास आरक्षक भुषण मारकंडे, पुरूषोत्तम पटेल एवं अन्य स्टाफ का सराहनीय भुमिका रही।