प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा ने आज एक पत्र जारी कर 26 जनवरी 2025 (रविवार) को ’’गणतंत्र दिवस’’ के अवसर पर एवं 30 जनवरी 2024 (गुरूवार) को ’’महात्मा गांधी निर्वाण दिवस’’ के अवसरों पर जिलें में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा एफ.एल. -1 (घघ), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट) एवं मद्य भण्डारण भाण्डागार बंद करने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश ने संबंधित आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी से कहा हैं कि उक्त दिवस को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में उपस्थित रहकर सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र की सभी प्रकार की मदिरा दुकानें समयावधि पश्चात बंद हो जायें उक्त दिनों में न तो मदिरा का विक्रय हो और न ही किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार हो। शुष्क दिवस पर मादक पदार्थ की बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।