यातायात नियमों के उल्लंघन पर 16 वाहन चालको से ली गई 12000 रु समन शुल्क

एसपी के निर्देश पर कोटपा एक्ट में 55 पर कार्यवाही कर दी गई समझाइश 
बेमेतरा 26 अगस्त 2026 - पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव के मार्गदर्शन में समस्त थाना/चौकी व यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
        अभियान के दौरान नो-एंट्री, तेज गति, बिना लाइसेंस, बिना बीमा, बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, परमिट शर्तों का उल्लंघन, मॉडिफाइड साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। 
      25 अगस्त 2026 को थाना बेरला में 04 चालान में 04 वाहन चालको, चौकी खण्डसरा में 02 चालान में 02 वाहन चालको, यातायात बेमेतरा में 10 चालान में 10 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 06 प्रकरण घातक स्थिति में वाहन खडी करना, 02 प्रकरण मौके पर कागजात पेश न करना, 01 प्रकरण तेजगति, 01 प्रकरण परमिट शर्तों का उल्लंघन तथा 06 अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 16 प्रकरण में 12000 रूपये समन शुल्क लिया गया। 
  उक्त कार्रवाई में यातायात प्रभारी बेमेतरा रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, सहायक उपनिरीक्षक जहीर खान सहित यातायात बेमेतरा पुलिस टीम शामिल रहे। 

अपील - बेमेतरा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें तथा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। 

कोटपा एक्ट में 55 पर कार्यवाही 
इसी क्रम में 25 अगस्त 2026 को अभियान के दौरान थाना नांदघाट में 20 प्रकरण, चौकी खंडसरा में 15 प्रकरण तथा चौकी मारो में 20 प्रकरण, इस प्रकार कुल 55 प्रकरणों में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 
        बेमेतरा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं करने की समझाइश भी दी जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध आगे भी कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 

उद्देश्य - बेमेतरा पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त एवं आमजन के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। 

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