थाना परपोडी पुलिस टीम की कार्यवाही
बेमेतरा 08 जुलाई 2026 - प्रार्थी धनीराम माकरण्डे उम्र 33 वर्ष निवासी गाड़ाडीह थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा ने दिनांक 06.07.2026 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.07.2026 के रात्रि करीबन 08 बजे मेरा भांजा अनिल बारले द्वारा शराब के नशे में वाद विवाद कर इनके माता पिता को हत्या करने की नीयत से लोहे के तवा से प्राण घातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाया। जिससे प्रार्थी के माता के सिर में गंभीर चोट आकर अत्यधिक खून निकला है एवं माता शांती बाई के सिर का हड्डी दिख रहा है। तब डायल 112 में कॉल कर घटना की सूचना दिया। डायल 112 पुलिस वाहन आया तब उसी वाहन ने अपने माता-पिता को लेकर ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल परपोड़ी लेकर आये, जहाँ माता-पिता के प्राथमिक उपचार करने के बाद रिफर करने पर मेकाहारा अस्पताल रायपुर ले जा रहे है की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 109 BNS कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में एसएफएल युनिट बेमेतरा का सहयोग लिया गया।
उक्त घटना संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव एवं एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परपोड़ी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी अनिल बारले को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया। पुछताछ में पता चला कि अपने नाना तुलसी राम मारकण्डे एवं नानी शांती बाई मारकण्डे द्वारा खर्चे के लिए पैसे मांगने की बात को लेकर दोनो की हत्या करने की नियत से घर में रखे लोहे के तवा से सिर में प्राणघातक हमला करना।
प्रकरण में आरोपी अनिल बारले पिता राम नारायण बारले उम्र 26 वर्ष निवासी गाड़ाडीह थाना परपोडी जिला बेमेतरा को दिनांक 07 जुलाई 2026 को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी परपोडी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय, सउनि पुरूषोत्तम कुलार्य, प्रधान आरक्षक येमन बघेल, आरक्षक रमेश चंद्रवंशी, शिव यादव सहित अन्य परपोडी स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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