बेमेतरा में राजसात 40 क्विं फोर्टीफाइड चावल की खुली नीलामी 19 जून को

कलेक्टर न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई, मंडी में होगी नीलामी 
बेमेतरा 15 जून 2026 - जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ज़ब्त किए गए खाद्यान्न के निपटारे को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर न्यायालय जिला बेमेतरा द्वारा पारित आदेश के तहत शासन के पक्ष में राजसात (Confiscate) किए गए भारी मात्रा में फोर्टीफाइड अरवा चावल की खुली लोक नीलामी आगामी 19 जून को आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने इस संबंध में सर्वसाधारण के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। 

कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर शासकीय कार्रवाई 
मिली जानकारी के अनुसार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दर्ज एक प्रकरण में प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में खाद्यान्न ज़ब्त किया गया था। इस मामले पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए कलेक्टर न्यायालय बेमेतरा ने बीते 20 मई 2026 को एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के माध्यम से ज़ब्तशुदा 80 कट्टा फोर्टीफाइड अरवा चावल (कुल मात्रा 40 क्विं) को शासकीय पक्ष में राजसात करने का फैसला सुनाया गया था। इसी आदेश के अनुपालन में अब इस सामग्री की लोक नीलामी की जा रही है। 

19 जून को कृषि उपज मंडी में सजेगी बोली 
प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस राजसात किए गए चावल की लोक नीलामी 19 जून 2026 को दोपहर ठीक 12 बजे से शुरू होगी। नीलामी के लिए कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा को निर्धारित स्थान चुना गया है, जहाँ पूरी पारदर्शिता और शासकीय नियमों के तहत बोली लगाने की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।