डीआईजी रामकृष्ण साहू के निर्देश पर ठगी करने वाला आरोपी रविन्द्र कुमार देव को माधोपुर दरभंगा (बिहार) से गिरफ्तार

मामला थाना साजा के ग्राम पिपरिया का, ठगी की गई सोने-चांदी के जेवरात किया गया बरामद 

साइबर सेल एवं थाना साजा पुलिस टीम की संयुक्त बड़ी कार्यवाही 
बेमेतरा 15 अप्रैल 2026 - पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों एवं सायबर सेल टीम द्वारा धोखाधड़ी एवं आनलाईन माध्यम से लोगो से सायबर ठगी करने वालो और उनको सहयोग करने वालो पर सतत नजर रखी जा रही हैं। 
 प्रार्थी भागवत साहू उम्र 57 वर्ष निवासी पिपरिया थाना साजा जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी लडकी ग्राम बहेरा में सामाजिक रिति रिवाज से शादी होकर गई थी, इसका दामाद इसकी लडकी को मारपीट और गाली गलौज करता था, तो ग्राम मोहतरा के जालम दास कोशले को अपने दामाद के मारपीट के संबंध में बताया तो उन्होनें एक गोरखनाथ शक्ति बाबा से पहचान होना और अपनी शक्ति से उनकी लडकी की समस्या को ठीक कर देगा बताकर, उन्होनें 10 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे गोरखनाथ शक्ति बाबा को मेरे घर लेकर आया और बोला कि तुम्हारे घर का पाती उखड़ गया है जिसे ठीक करना है कहकर 14 फरवरी को जालम सिंह कोशले ने गोरखनाथ शक्ति बाबा को इनके घर लेकर आया और तुम्हारे घर का पाती तंत्र मंत्र से ठीक कर रहा कहकर घर के चारों कोना में कुछ गडाया और 23000 रू. ले गया। दो दिन बाद गोरखनाथ शक्ति बाबा अकेला आया तो उसे 50000 रू. दिया। तीन दिन बाद पुनः 49000 रू. ले गया। दो दिन बाद पुनः मेरे घर आकर 33000 रू. ले गया और 27 फरवरी 2026 को यह घर में नहीं था, उसी समय गोरखनाथ महराज अकेला इनके घर आकर इसकी पत्नि एवं पुत्री से 8800 रू. तुम्हारे घर के सोना चांदी को सिध्दि करना है कहकर 1 मंगलसुत्र 8-9 ग्राम (सोना), 2. झुमका 11 ग्राम (सोना), 3. लाकेट डबल 7-7 14 ग्राम (सोना), 4. चांदी का पायल 13 तोला कुल 33.9 ग्राम सोना एवं 13 तोला चांदी कुल किमत लगभग 5 लाख रू. तथा नगदी रकम 163800 रूपयें कुल जुमला 663800 रूपए का घोखाधड़ी षडयंत्र कर मेरे साथ ठगी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 318 (4), 308 (4) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
   घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक रोशन लाल टोन्डे, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा के साथ थाना साजा व साइबर सेल की टीम को आरोपी कि पता तलाश हेतु विवेचना कार्यवाही में लगाया गया। 
      प्रकरण में विवेचना के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक (IGP) दुर्ग रेंज दुर्ग से दीगर प्रांत जाने की अनुमति प्राप्त कर थाना साजा व साइबर सेल की एक टीम गठित कर विवेचना कार्यवाही में आरोपी की पता तलाश हेतु भेजा गया। 
      प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी रविन्द्र कुमार देव को माधोपुर थाना बहेरा जिला दरभंगा (बिहार) से पकडा गया। आरोपी से उक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया। 
    पुछताछ में पता चला कि ठगी की गई नगदी रकम को लोन पटाकर खर्च करना एवं सोने-चांदी के जेवरात 02 नग सोने का मंगल सुत्र, जिसमें 06-06 नग सोने का पान का छोटा पत्ती एवं 02 नग पान का बडा पत्ती, सोने का 01 जोडी झुमका, 01 नग सोने का लॉकेट, चांदी का एक जोडी पायल, कुल जुमला कीमती लगभग 500000 रूपये (05 लाख रूपए) को पेश करने पर जप्त कर बरामद किया गया। 
  आरोपी रविन्द्र कुमार देव पिता रामाधार लाल देव उम्र 49 वर्ष, निवासी माधोपुर थाना बहेरा जिला दरभंगा (बिहार) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। 
  इस कार्यवाही में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक रोशन लाल टोन्डे, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक बनवारी लाल सोनकर, प्रधान आरक्षक विजेन्द्र सिंह, पवन सिंह, साइबर सेल से प्रधान आरक्षक मोहित चेलक, आरक्षक जयकिशन साहू, थाना साजा आरक्षक अर्जुन ध्रुव सहित थाना साजा व साइबर सेल पुलिस टीम का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।