डीआईजी रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात बेमेतरा पुलिस द्वारा “सशक्त एप’’ से गुम या चोरी हुए वाहनों की पहचान हेतु 90 वाहनों का चेकिंग

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 38 वाहन चालको से ली गई 13900 रु समन शुल्क  

आम जगह पर शराब पीने एवं पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 07 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही   
बेमेतरा 09 अप्रैल 2026 - पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती शशीकला उईके के मार्गदर्शन में यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
    इस अभियान के अंतर्गत भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।  

सशक्त एप में कार्यवाही 
इसी क्रम में “सशक्त ऐप” के माध्यम से गुम या चोरी हुए वाहनों की पहचान हेतु वाहन चेकिंग की जा रही है। जिले के विभिन्न थाना/चौकी एवं यातायात स्टाफ के द्वारा 08 अप्रैल 2026 को “सशक्त एप” (एप्लिकेशन) के माध्यम से चौक-चौराहो में वाहन चेकिंग कर व पेट्रोलिंग के दौरान “सशक्त एप” (एप्लिकेशन) के माध्यम से यातायात बेमेतरा में 90 वाहनों की चेकिंग की गई। 

यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही 
इसी क्रम में 08 अप्रैल 2026 को चौकी मारो 01 चालान में 01 वाहन चालको, चौकी कंडरका 05 चालान में 05 वाहन चालको, यातायात बेमेतरा 32 चालान में 32 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें बिना सीट बेल्ट, घातक तरीके से वाहन खडी करना, मौके पर कागजात पेश न करना, बिना लायसेंस एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध कुल 38 प्रकरण में 13900 रूपये समन शुल्क लिया गया।  

अपील - बेमेतरा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें तथा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। 

आबकारी एक्ट में कार्यवाही 
इसी क्रम में 08 अप्रैल 2026 को थाना दाढी, बेरला, साजा, नवागढ, परपोडी एवं चौकी खण्डसरा, देवरबीजा में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 07 प्रकरण में 07 आरोपी 01. शलैन्द्र साहू उम्र 26 वर्ष निवासी देवरबीजा, 02. टोमन सिन्हा उम्र 24 वर्ष निवासी खण्डसरा, 03. किशन लाल डेहरे उम्र 35 वर्ष निवासी सुखाताल थाना दाढी, 04. दीपेश निर्मलकर उम्र 39 वर्ष निवासी डोंगीतराई थाना साजा, 05. सलीम खान उम्र 24 वर्ष निवासी परपोडी, 06. जनाराम साहू उम्र 25 वर्ष निवासी प्रतापपुर थाना नवागढ, 07. दिनेश कुर्रे उम्र 35 वर्ष निवासी तिलाई थाना बेरला जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।