यातायात नियमों के उल्लंघन पर 17 वाहन चालको से ली गई 6100 रु समन शुल्क
आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 07 आरोपियों पर आबकारी एक्ट में कार्यवाही
बेमेतरा 11 अप्रैल 2026 - पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती शशीकला उईके के मार्गदर्शन में यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
सशक्त ऐप से कार्यवाही
इसी क्रम में “सशक्त ऐप” के माध्यम से गुम या चोरी हुए वाहनों की पहचान हेतु वाहन चेकिंग की जा रही है। जिले के विभिन्न थाना/चौकी एवं यातायात स्टाफ के द्वारा 10 अप्रैल 2026 को “सशक्त एप” (एप्लिकेशन) के माध्यम से चौक-चौराहो में वाहन चेकिंग कर व पेट्रोलिंग के दौरान “सशक्त एप” (एप्लिकेशन) के माध्यम से यातायात बेमेतरा में 50 वाहनों की चेकिंग की गई।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही
इसी क्रम में 10 अप्रैल 2026 को यातायात बेमेतरा 17 चालान में 17 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें बिना सीट बेल्ट, घातक तरीके से वाहन खडी करना, मौके पर कागजात पेश न करना, बिना लायसेंस एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध कुल 17 प्रकरण में 6100 रूपये समन शुल्क लिया गया।
अपील - बेमेतरा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें तथा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
आबकारी एक्ट में कार्यवाही
इसी क्रम में 10 अप्रैल 2026 को थाना बेमेतरा, दाढी, बेरला, खम्हरिया एवं चौकी खण्डसरा, कंडरका, संबलपुर में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 07 प्रकरण में 07 आरोपी 01. सनत गेन्ड्रे उम्र 28 वर्ष निवासी नेवनारा चौकी कंडरका, 02. गोविन्द सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी करमतरा थाना दाढी, 03. भुवन पाल उम्र 21 वर्ष निवासी खम्हरिया, 04. संतोष भास्कर उम्र 40 वर्ष निवासी जदई जिला मुंगेली, 05. मनोज कोशले उम्र 36 वर्ष निवासी सरदा थाना बेरला, 06. रवि साहू उम्र 21 वर्ष निवासी हरदास, 07. तीजेलाल उम्र 52 वर्ष निवासी कोबिया थाना व जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।