“सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार” का जिले में विधिवत शुभारंभ
27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक संचालित अभियान का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ एवं औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
बेमेतरा 28 अप्रैल 2026 - सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार एवं कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशानुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बेमेतरा के मार्गदर्शन में प्रदेशव्यापी 15 दिवसीय विशेष अभियान “सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार” का जिले में विधिवत शुभारंभ किया गया। यह अभियान 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक संचालित होगा, जिसका उद्देश्य आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ एवं औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर सख्त निगरानी
अभियान के प्रथम दिवस 27 अप्रैल को खाद्य प्रकोष्ठ की टीम ने बेमेतरा शहर के प्रमुख बाजार, बस स्टैंड तथा स्कूल-कॉलेजों के आसपास संचालित 18 स्ट्रीट फूड ठेलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान चाट, गुपचुप, इडली-डोसा, मोमोज एवं अन्य फास्ट फूड विक्रेताओं को खाद्य सामग्री को ढंककर रखने, दस्ताने का उपयोग करने एवं स्वच्छ पानी का प्रयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, बासी खाद्य सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने और सभी विक्रेताओं को खाद्य लाइसेंस/पंजीयन अनिवार्य रूप से लेने हेतु निर्देशित किया गया।
जूस एवं गन्ना रस दुकानों की जांच
द्वितीय दिवस 28 अप्रैल को टीम द्वारा 5 जूस सेंटर एवं 9 गन्ना रस दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच में कुछ स्थानों पर मशीनों की नियमित सफाई नहीं पाए जाने पर विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी गई। उन्हें केवल स्वच्छ पेयजल एवं खाद्य ग्रेड बर्फ के उपयोग, मशीन एवं बर्तनों की दैनिक सफाई तथा खुले में कटे फल न बेचने के निर्देश दिए गए। इस दौरान 6 अपंजीकृत विक्रेताओं को तत्काल खाद्य पंजीयन कराने हेतु निर्देशित किया गया।
कॉस्मेटिक व दवा विक्रेताओं की भी जांच
औषधि प्रकोष्ठ की टीम ने 27 एवं 28 अप्रैल को 11 फास्ट मूविंग कॉस्मेटिक उत्पादों के विक्रेताओं का निरीक्षण किया। मेसर्स शुभम मार्ट, पंजाब ट्रेडर्स एवं मेमन मार्ट सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में दबिश देकर उत्पादों की गुणवत्ता, लेबलिंग, एक्सपायरी तिथि एवं लाइसेंस दस्तावेजों की जांच की गई। विक्रेताओं को केवल मानक अनुरूप उत्पादों के विक्रय, एक्सपायरी सामग्री हटाने एवं आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य जनस्वास्थ्य की सुरक्षा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। चरणबद्ध निरीक्षण जारी रहेगा, आगामी दिनों में होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी उत्पाद, पैकेज्ड फूड, फल-सब्जी विक्रेता एवं मेडिकल स्टोर्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों की भी चरणबद्ध जांच की जाएगी।
जन सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे स्वच्छता एवं गुणवत्ता के मानकों का पालन करते हुए इस अभियान में सहयोग करें, ताकि जिले में सुरक्षित खाद्य एवं औषधि व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।