अश्लील गाली गलौज व चोट पहुचाने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार

डीआईजी के निर्देश पर थाना खम्हरिया पुलिस टीम की कार्यवाही 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 31 जनवरी 2026 - प्रार्थी ओंकार वर्मा पिता लक्ष्मण वर्मा उम्र 27 साल निवासी ग्राम टेढ़ी थाना थान खम्हरिया जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 17.01.2026 के शाम 04 बजे प्रार्थी के चाचा लेखराम वर्मा का गाय दूसरे के खेत मे चला गया था, नरोत्तम वर्मा और राकेश वर्मा व 02 अन्य ने लेखराम वर्मा को अपने गाय को बांधकर रखो करके विवाद कर रहे थे, जिसे वह जाकर दोनो पक्षो को समझाया था। दिनांक 18.01.2026 के शाम 05 बजे वह गांव के ग्रंथ पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने घर ग्राम टेढ़ी से कांपा रास्ता की ओर जा रहा था कि उसी समय गांव के नरोत्तम वर्मा तथा राकेश वर्मा उसे जान से मारने की धमकी देकर अश्लील गाली गलौज करते हुये नुकीली वस्तु से चार बार वार किया, जिससे पसली मे चोट लगने पर उसे ईलाज के लिये थान खम्हरिया अस्पताल लेकर गये हैं की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 296, 351(3), 118 (1), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 118(2) BNS जोड़ी गई। 
    घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा को थाना स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया। 
    प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी राकेश वर्मा उम्र 23 वर्ष एवं नरोत्तम वर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम टेढ़ी थाना थान खम्हरिया जिला बेमेतरा से पुछताछ करने पर अपना-अपना अपराध स्वीकार किया। 
  प्रकरण में आरोपी राकेश वर्मा पिता राधेश्याम वर्मा उम्र 23 वर्ष, नरोत्तम वर्मा पिता राधेश्याम वर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम टेढ़ी थाना थान खम्हरिया जिला बेमेतरा को 30 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। 
 इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, आरक्षक सौरभ सिंह, बलदेव निषाद, हीराचंद गेन्ड्रे, अशरफी खान सहित थाना खम्हरिया के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।