एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन में पशु क्रूरता एवं पशु परिवहन निवारण अधिनियम मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

थाना खम्हरिया पुलिस टीम की कार्यवाही, फरार आरोपी की पता तलाश जारी  
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 02 जनवरी 2026 - हरिश चौहान कारेसरा ने थाना खम्हरिया में 30/12/2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यू.सी 5927 के वाहन चालक सुनील साहू पिता कोदु साहू निवासी ग्राम रमपुरा के द्वारा वाहन के डाला के पीछे 02 नग भैंसा को निर्दयता पूर्वक बिना चारा पानी के भरकर बिना किसी कागजात के अवैध रूप से ले जाते पकड़ा गया है की रिपोर्ट पर अपराध धारा 4, 6, 10 छ.ग. कृषक पशु क्रू. परी. अधि.2004, 11 पशुओं के प्रति क्रू. का निवारण अधिनियम 1960, सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
  घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं एसडीओपी बेमेतरा श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा को थाना स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया। 
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी सुनील साहू से पुछताछ करने पर पता चला कि अवैध लाभार्जन के उद्देश्य से वाहन के डाला के पीछे 02 नग भैसा को ग्राम बेरा के लुकदास घृतलहरे उर्फ मिटटू के कहने पर भरना। आरोपी के कब्जे से एक पुरानी इस्तेमाली वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यू.सी.5927 कीमती 10 लाख रूपए, 02 नग भैसा कीमती 50 हजार रूपये, एक नग मोबाईल कीमती 7000 रूपये, जुमला कीमती 10 लाख 57 हजार रूपये को जप्त किया गया। प्रकरण में धारा 54 (1), 54 (2), 54 (3), 48, 47 (ए) पशु परीवहन अधिनियम 1978, धारा 66/192 मोटर व्हीक्ल एक्ट जोडी गई। प्रकरण में फरार आरोपी की पता तलाश जारी है। 
 प्रकरण में आरोपी सुनील साहू पिता कोदू साहू उम्र 26 साल साकिन ग्राम रमपुरा पुलिस चौकी खण्डसरा थाना व जिला बेमेतरा को दिनांक 30.12.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। 
 इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, प्रधान आरक्षक अजय लहरे, आरक्षक महेन्द्र सोनवानी, सौरभ सिंह, बलदेव निषाद सहित थाना खम्हरिया के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।