स्वैच्छिक संगठनों को महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अनुदान के लिए आमंत्रित किए गए प्रस्ताव

स्वैच्छिक संगठनों को महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अनुदान के लिए आमंत्रित किए गए प्रस्ताव 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 11 जुलाई 2025 - महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। शासन द्वारा अनुदान नियम 2005 के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली शिक्षित, बेरोजगार महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, उन्हें स्वावलंबी बनाना एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। परिशिष्ट-16 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालयों, महिला पॉलीटेक्निक, महिला आईटीआई अथवा अन्य मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय प्रशिक्षण संस्थानों से समन्वय कर महिलाओं को विभिन्न ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकते हैं।
        जिले में कार्यरत वे स्वैच्छिक संस्थाएं जो महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त हैं और उक्त उद्देश्यों के अनुरूप प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन में रुचि रखती हैं, वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं। इसमें लाभान्वित होने वाली हितग्राही महिलाओं की सूची भी अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। प्रस्ताव जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय बेमेतरा (कोबिया चौक, रजिस्ट्री कार्यालय के पास) में नियत प्रारूप एवं निर्धारित नियमों के अनुसार जमा करना सुनिश्चित किया जाए।
      विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी संस्था तब तक प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन प्रारंभ न करे जब तक विभागीय स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। बिना अनुमोदन के प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना की विस्तृत जानकारी, नियमावली अथवा प्रस्ताव संबंधी मार्गदर्शन हेतु इच्छुक संस्थाएं जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय, बेमेतरा से संपर्क कर सकती हैं। यह पहल जिले में महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इच्छुक संस्थाओं से समय रहते प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपील की गई है।