माईनर एक्ट में 06 व आबकारी एक्ट में 02 पर कार्यवाही
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 30 जुलाई 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, श्रीमती संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना मे कमी लाने के उद्देश्य से यातायात सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति आमजनों को जागरूक करने जागरूकता अभियान एवं यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही लगातार की जा रही है।
जिसके तहत 29 जुलाई 2025 को चौकी मारो 01 चालान में 01 वाहन चालको, यातायात बेमेतरा 12 चालान में 12 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 13 प्रकरण में 4400 रूपये समन शुल्क लिया गया।
बेमेतरा पुलिस की अपील - बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, संयमित गति से वाहन चलाये, शराब सेवन कर वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में 29 जुलाई 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए चौकी संबलपुर में 04 प्रकरण में 06 व्यक्ति के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 04 प्रकरण में 06 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।
जिसके तहत 29 जुलाई 2025 को थाना नवागढ एवं परपोडी में शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का 02 प्रकरण में 02 आरोपीयो लखन निषाद उम्र 42 वर्ष निवास परपोडी, अजय गोयल उम्र 32 वर्ष निवासी मुरकुटा थाना नवागढ जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई है।